राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रति माह की पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
    आयु राशि
    75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को। 1,000/- रुपए प्रतिमाह।
    75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को। 1,250/- रुपए प्रतिमाह।
    कृष्ठ रोग से मुक्त लाभार्थी को। 2,500/- रुपए प्रतिमाह।
    सिलिकोसिस से पीड़ित लाभार्थी को। 1,500/- रुपए प्रतिमाह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-5111007.
    • 0141-5111010.
    • 0141-2740637.
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- ssp-rj@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।
आरंभ वर्ष 2013.
लाभ प्रति माह 1,000/- रूपये की पेंशन।
लाभार्थी
  • दिव्यांग।
  • बौने व्यक्ति।
  • ट्रांसजेंडर।
  • कुष्ठ रोग से मुक्त।
  • सिलिकोसिस से पीड़ित।
नोडल विभाग समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
पेंशन पोर्टल राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • हर प्रदेश में कुछ ऐसे वर्ग से सम्बंधित व्यक्ति होते है जो किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे होते है।
  • ऐसे व्यक्ति द्वारा खुद से अपने जीवनयापन के लिए आय अर्जित करना संभव नहीं हो पाता है।
  • राजस्थान में भी बहुत से ऐसे ही वर्ग के लोग है जिन्हे विशेष योग्यजन के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
  • उन्ही विशेषयोग्यजनों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गयी।
  • इस योजना को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था।
  • योजना शुरू करना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे विशेष वर्ग को लाभ पहुँचाना है जो स्वयं अपने जीवनयापन के लिए कमाई करने में सक्षम नहीं है।
  • राजस्थान सरकार का समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को "राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांगता पेंशन योजना" या "राजस्थान मुख्यमंत्री निःशक्तता पेंशन योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना में राजस्थान सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति माह की पेंशन प्रदान करेगी।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित लाभाथियों को प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
    • 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति।
    • बौने व्यक्ति।
    • ट्रांसजेंडर्स।
    • कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति।
    • सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति।
  • योजना में 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग, बौने और ट्रांसजेंडर लाभार्थी को 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • वहीँ जिन दिव्यांग, बौने और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक होगी उनको 1,250/- रूपये प्रति माह के मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में दी जाएगी।
  • कुष्ठ रोग से मुक्त लाभार्थी को 2,500/- प्रति माह और सिलिकोसिस से पीड़ित लाभार्थी को 1,500/- प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • जिन लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक होगी वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • योजना के अंतर्गत यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र किसी भी सरकारी या राज्यकीय उपक्रम में कार्यरत या पेंशन भोगी होगा तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन पात्र लभरती निम्नलिखित माध्यम से कर सकता है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रति माह की पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
    आयु राशि
    75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को। 1,000/- रुपए प्रतिमाह।
    75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को। 1,250/- रुपए प्रतिमाह।
    कृष्ठ रोग से मुक्त लाभार्थी को। 2,500/- रुपए प्रतिमाह।
    सिलिकोसिस से पीड़ित लाभार्थी को। 1,500/- रुपए प्रतिमाह।

पात्रता

  • राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में पेंशन हेतु आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
    • दिव्यांग आवेदक की निशक्तता 40% या उस से अधिक हो।
    • प्राकृतिक रूप से बोने आवेदक की हाइट 3 फीट 6 इंच से कम हो।
    • प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित व्यक्ति भी पात्र है।
    • कुष्ठ रोग मुक्त या सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी भी पात्र होंगे।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है :-
    • आधार कार्ड।
    • जन-आधार/ भामाशाह कार्ड।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाता विवरण।
    • आय घोषणा पत्र।
    • विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी निम्नलिखित 2 माध्यम से आवेदन कर सकता है :-

राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में स्वयं आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण जन आधार कार्ड या ईमेल आईडी का उपयोग करके किया जा सकता है।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जायेगा।
  • मिले हुवे यूजर आईडी और पासवर्ड से आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर RAJSSP को चुनना होगा।
  • RAJSSP चुनने के बाद नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में भरनी होगी।
  • उसके पश्चात मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी जानकारी को एक बार अच्छे से सत्यापित करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय में भेजा जायेगा।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ई-मित्र केंद्र द्वारा

  • लाभार्थी आवेदक अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जा कर भी राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक को अपने जनाधार कार्ड के साथ ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • ई-मित्र केंद्र के एजेंट द्वारा आवेदक का मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जायेगा।
  • आवेदक को 33 रूपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम में से किसी एक कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय भेजा जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र की प्रक्रिया

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-5111007.
    • 0141-5111010.
    • 0141-2740637.
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- ssp-rj@nic.in
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता :-
    अतिरिक्त निदेशक (पी एंड पी),
    सामाजिक न्याय और अधिकारिता
    विभाग, जयपुर
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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मुझे योजना की Guideline के बारे में जानकारी चाहिए

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श्री मान अशोक गहलोत सीएम साहब नमस्कार जी मैं दिव्यांग ओपाराम मेरे पिता जी बुजुर्ग है मैं विकलांग हु मेरे बचौ एवं बुजुर्ग पिता को पालन पोषण नही होने के कारण मैं आपसे नौकरी हेतु मांग है मेरी मै 12 वी पास हु मुझे आप एक चपरासी का दर्जा दिया जाए तो साहब मेहरबानी होगी ओर मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके मेरी पेंशन 750 रूपये बच्चों का पालन नही होने के कारण मैं आपसे नौकरी हेतु मांग कर रहा हूं अतः आप कृपा करके मुझे आप नौकरी दिलाई जाए साहब आपका फैन हूं आपका भगवान भला करे आप हमारा भला करे आपका हमेशा आज्ञा कारी रहुगा जय जय राजस्थान

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विकलांगता प्रमाण पत्र मेरा खो गया है मझे नया बनवाने की आवस्यकता है पर अधिकारी मुझसे पहले वाले की प्रति लाने को कह रहे है। कृपया मेरी मदद करे

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Sir
M ek viklang pensioner hu or meri July ke baad m koi pension nhi aa rahi hai isliye koi helpline number hai kya jisase koi pata chal jayega

पर्मालिंक

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श्री मान अशोक गहलोत जी मेरा घर में कोई काम ने वाला नही है में झालावाड़ में गया। था उद्योग विभाग झालावाड़ से में लोन कर वा था बैंक वाला नही दिया उसने बोला की या लोन नही होगा

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श्री मान अशोक गहलोत जी मेरा घर में कोई काम ने वाला नही है में झालावाड़ में गया। था उद्योग विभाग झालावाड़ से में लोन कर वा था बैंक वाला नही दिया उसने बोला की या लोन नही होगा

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मेरी विकलांग pension do 10 saal से pension aarhi थी शादी भी नहीं होने दे rhe General मीना SC चोर सरकारी nukari वाले फर्जीवाड़ा

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