हाइलाइट
- निःशुल्क स्कूटी।
- एक वर्ष का सामान्य बीमा।
- 2 लीटर पेट्रोल ( सिर्फ एक बार)
- स्कूटी देने तक का परिवहन व्यय।
- स्कूटी न मिलने वाली छात्राओं को निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
- स्नातक के पाठ्यक्रम के दौरान 10,000/- रूपये प्रति वर्ष।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर 20,000/- रूपये प्रति वर्ष।
- स्नातकोत्तर स्तर पर लाभ लेने पर द्वितीय वर्ष में 20,000/- रूपये छात्रा को दिए जायेंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन हेल्पलाइन नम्बर :- 0141-2706106.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- dce.oap@gmail.com.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0291-2434395.
- 07424984084.
- 08696555859.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :-
- dte_raj@yahoo.com.
- hteducation@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- 0141-2706608.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- director.sanskrit@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। | |
आरंभ वर्ष | वर्ष 2018. | |
लाभ |
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नोडल एजेंसी | उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। | |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। | |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन राजस्थान SSO पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2018 में शुरू की गयी थी।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली कन्याओं को अपनी शिक्षा को पूर्ण करने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
- राजस्थान सरकार की ये योजना 2 योजनाओं को सम्मिलित कर बनाई गयी है जो है :-
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना।
- इस योजना को "राजस्थान निःशुल्क स्कूटी योजना" या "राजस्थान फ्री स्कूटी स्कीम" के नाम से भी प्रदेश में जाना जाता है।
- योजना में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी।
- निःशुल्क स्कूटी हेतु चयनित छात्राओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना में जो छात्राएं निःशुल्क स्कूटी हेतु चयनित नहीं हो पायेगी उनको राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में निःशुल्क स्कूटी नहीं मिलेगी उनको सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- स्नातक में प्रवेश लेने पर प्रति वर्ष 10 हज़ार रूपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि।
- स्नातक पूर्ण करने के बाद स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर 20 हज़ार रूपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन धनराशि।
- स्नातकोत्तर स्तर पर देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक अंक होना अनिवार्य है।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशियोजना का लाभ अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित निम्नलिखित 5 जातियों से सम्बन्ध रखने वाली छात्रा ही ले सकती है :-
- बंजारा, बलदिया, लबाना।
- गाडिया -लौहार, गाडोलिया।
- गूजर, गुर्जर।
- राईका, रैबारी।
- गडरिया, गायरी।
- योजना का लाभ केवल उन्ही पात्र छात्राओं को दिया जायेगा जिनके 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होंगे।
- चयनित छात्राओं की सूची में प्रथम 1,500 छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी।
- शेष छात्राओं को स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जायेगी।
- योजना का लाभ निरंतर लेने के लिए छात्रा को स्नातक के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है।
- स्नातक के पश्चात स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर छात्रा को प्रति वर्ष 20,000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- स्नातकोत्तर के द्वितीय वर्ष में पढ़ रही छात्रा भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती है।
- देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना में दी जाने वाली फ्री स्कूटी के साथ एक साल का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल तथा परिवहन व्यय का सारा खर्च भी राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000/- रूपये से अधिक होगी वो राजस्थान सरकार की देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
- निःशुल्क स्कूटी और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी छात्रा देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
- राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
योजना के तहत लाभ
- पात्र और चयनित छात्राओं को राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
स्कूटी के लिए चयनित छात्रा को
मिलने वाला लाभ- निःशुल्क स्कूटी।
- एक वर्ष का सामान्य बीमा।
- 2 लीटर पेट्रोल (सिर्फ एक बार)
- स्कूटी देने तक का परिवहन व्यय।
जो छात्रा स्कूटी के लिए चयनित
नहीं हो पायी उन्हें मिलने वाला लाभ- जब लाभ स्नातक स्तर पर लिया जाए :-
- स्नातक के पाठ्यक्रम के दौरान 10,000/- रूपये प्रति वर्ष।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर 20,000/- रूपये प्रति वर्ष।
- जब लाभ स्नातकोत्तर स्तर पर लिया जाये :-
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा अंक लाने पर
द्वितीय वर्ष में 20,000/- रूपये छात्रा को दिए जायेंगे।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा अंक लाने पर
पात्रता
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- छात्रा अति पिछड़े वर्ग जातीय श्रेणी से हो।
- छात्रा राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम की छात्रा हो।
- छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 /-रुपए से कम होनी चाहिए।
- विवाहित, अविवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्रा योजना का लाभ ले सकती है।
- योजना का लाभ लेने पर छात्रा अन्य किसी छात्रवृति के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।
- 12वीं एवं स्नातक और स्नातक एवं स्नातकोत्तर के बीच गैप नहीं होना चाहिए, अन्यथा योजना का लाभ देय नहीं होगा।
लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में आवेदन करते समय लाभार्थी छात्रा के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
- राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क की रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति।
- गत वर्ष परीक्षा की अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र। (छ: माह से पुराना न हो)
- छात्रा के बैंक खाते की पासबुक।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- शपथ पत्र कि लाभार्थी अन्य कोई छात्रवृति नहीं प्राप्त कर रही है।
- मोबाइल नम्बर।
आवेदन कैसे करें
- राजस्थान सरकार की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में निःशुल्क स्कूटी हेतु या प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सर्वप्रथम छात्रा को राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण व योजना का लाभ लेने हेतु छात्रा के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड छात्रा के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
- यूजरनाम या SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात छात्रा को SSO पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात छात्रा को स्कालरशिप सेक्शन चुनना होगा।
- उसके पश्चात स्टूडेंट का चयन करना होगा।
- स्टूडेंट का चयन करने के पश्चात छात्रा को जानकारी अपनी प्रोफाइल में अपडेट करनी होगी।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही छात्रा की जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी।
- उसके बाद छात्रा को न्यू एप्लीकशन पर क्लिक करना होगा।
- चयन करते ही पोर्टल पर समस्त योजना जिसके लिए छात्रा पात्र होगी उसकी सूची आ जाएगी।
- उनमे से छात्रा को देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना का चयन करना होगा।
- योजना का चयन करने के पश्चात छात्रा को जरुरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- मांगे गए दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- उसके बाद देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के आवेदन पत्र की जांच कर आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन पत्रों की जांच विभाग के सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- आवेदन के सत्यापन हो जाने के बाद पात्र छात्राओं के नाम की सूची डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
- उसके बाद प्रोत्साहन की राशि छात्राओं के बैंक खाते में और सम्मलेन का आयोजन कर स्कूटी प्रदान कर दी जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत स्कूटी का लाभ लेने वाली छात्रा स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक स्कूटी को विक्रय नहीं कर सकेगी।
- योजना का लाभ 12वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ी छात्राओं को ही दिया जायेगा।
- 12वीं पास छात्राओं का स्नातक के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक है।
- अगर कोई भी छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष बाद किसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो वो योजना के अंतर्गत पात्र नहीं मानी जाएगी।
- अगर कोई भी छात्रा स्नातक उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष बाद किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो वो राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत पात्र नहीं मानी जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने वाली छात्रा किसी अन्य छात्रवृति में आवेदन पात्र नहीं होंगी।
- छात्रा के परिवार की वार्षिक आय किसी भी स्रोत से 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना पंजीकरण।
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना लॉगिन।
- राजस्थान SSO पोर्टल।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान सरकार।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान सरकार।
- राजस्थान स्कालरशिप पोर्टल।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना आधिकारिक दिशानिर्देश।
- राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना आवेदन पत्र।
- अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न लेने के संबंध में शपथ पत्र।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन हेल्पलाइन नम्बर :- 0141-2706106.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- dce.oap@gmail.com.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0291-2434395.
- 07424984084.
- 08696555859.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :-
- dte_raj@yahoo.com.
- hteducation@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- 0141-2706608.
- राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन हेल्पडेस्क ईमेल :- director.sanskrit@gmail.com.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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