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हाइलाइट
- किसानो को प्रति वर्ष 6,000/- रूपए की आर्थिक राशि का लाभ।
- यह राशि तीन 2,000/- रूपए की समान किश्तों में दी जाएगी।
- राशि किसानो को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सम्बंधित जानकारी के लिए किसान नजदीकी राजस्व विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
- मध्य प्रदेश राजस्व विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2708242
योजना का अवलोकन |
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। | |
आरंभ वर्ष | 25 सितम्बर 2020. | |
लाभ | किसानों को प्रति वर्ष 6,000/- रूपये दिए जायेंगे। | |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के किसान | |
नोडल विभाग | राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश। | |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। | |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की किसानो के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत दिनांक 25 सितम्बर 2020 को हुई थी।
- योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करना और बुआई एवं कटाई के समय आर्थिक सम्बल देना है।
- वर्तमान में किसानो की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का संचालन किया जा रहा है।
- पीएम किसान योजना के अंतर्गत भारत के किसानों को प्रति वर्ष 3 किश्तों में 6,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
- इसी की तर्ज़ पर मध्य प्रदेश के किसानों को और अधिक लाभ पहुँचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गयी।
- योजना के शुरूआती दौर में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्रति वर्ष 4,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दे रही थी।
- परन्तु वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस राशि का बढ़ाने के फैसला ले कर किसानों को तोहफा दिया है।
- अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के किसानों को 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की धनराशि प्रदान की जा रही है।
- किसानों को सहायता की धनराशि 2,000/- रूपये की 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
- इससे पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि पर कोई फ़र्क़ नहीं पढ़ेगा।
- दोनों योजनाओं की धनराशि को मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों की आय में 12,000/- रूपये प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी।
- हाल के समय में राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानो को लाभ पहुंचने हेतु कई योजनाओ की शुरुआत की है जैसे की : -
- अब तक मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख किसानों को 1700 करोड़ रूपये आवंटित कर चुकी है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में धनराशि के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को अपने गांव के पटवारी से संपर्क करना होगा।
- प्रदेश के पंजीकृत किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अपने आवेदन की स्थिति मध्य प्रदेश सरकार के सारा पोर्टल पर जा कर देख सकते।
- आधार नंबर, बैंक खाता नम्बर, या पीएमकिसान आईडी के माध्यम से किसान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अपनी धनराशि की स्थिति देख सकते है।
- इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पात्र किसानो की सूची भी जारी की गयी है जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
- किसानो को प्रति वर्ष 6,000/- रूपए की आर्थिक राशि का लाभ।
- यह राशि तीन समान 2,000/- रूपए की किश्तों में दी जाएगी।
- राशि किसानो को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगी।
पात्रता की शर्तें
- किसान मध्य प्रदेश का निवासी हो।
- किसान के पास खेती करने लायक भूमि हो।
- किसान पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या।
- बैंक खाते का विवरण।
- आधार कार्ड।
- कृषि भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़।
- मूल निवास हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से एक :-
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- वोटर आईडी कार्ड।
- बिजली बिल।
आवेदन की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रति वर्ष की धनराशि के लिए किसान को अपने जिले के पटवारी को आवेदन करना होगा।
- जो किसान पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे है वो सभी किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदन मिलने के पश्चात पटवारी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से किसानों की जानकारी का वेरिफिकेशन किया जायेगा।
- वेरिफिकेशन करने के पश्चात पटवारी द्वारा पात्र किसानों की सूची बनाई जाएगी।
- सूची बन जाने के पश्चात पटवारी द्वारा उसे राजस्व विभाग में जमा कर दी जाएगी।
- सूची स्वीकृत होते ही किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की धनराशि आनी शुरू हो जाएगी।
- किसानों द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी तहसील या कहीं और अगर आवेदन किया जाता है तो वो आवेदन सही नहीं माना जायेगा।
- आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत के सम्बन्ध की समस्त जानकारी किसानों के मोबाइल पर दे दी जाएगी।
- राशि के प्राप्त होने की सूचना भी दिए गए मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताए
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सिर्फ वही किसान पात्र है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे है।
- योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कृषि उपयोग हेतु भूमि होनी आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के अंतर्गत किसानो का पंजीकरण उनके क्षेत्र के पटवारी द्वारा किया जायेगा।
- पटवारी द्वारा किसानों का डेटा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से वेरीफाई किया जायेगा।
- योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी किसानों को उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर समय समय पर दी जाएगी।
- 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की धनराशि किसानों को 3 किश्तों में दी जाएगी।
- प्रत्येक किश्त 2,000/- रूपये की होगी, जिसमे पहली किश्त अप्रैल से जुलाई माह में, दूसरी अगस्त से नवंबर माह में, और तीसरी दिसंबर से मार्च माह के दौरान दी जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसान अपने क्षेत्र के पटवारी से सहायता ले सकते है।
- किसान अपने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवेदन की स्थिति या अपने नाम को ऑनलाइन माध्यम से सारा पोर्टल पर देख सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाभार्थी की स्थिति।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी सूची।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी आवेदन स्थिति।
- राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सम्बंधित जानकारी के लिए किसान नजदीकी राजस्व विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
- मध्य प्रदेश राजस्व विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2708242
- राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश,
वल्लभ भवन - 2, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, 462011.
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टिप्पणियाँ
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