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फल पौध रोपण योजना मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य प्रदेश में फल पौधे क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना है।
चयनित फसलें
- आम
- अमरुद
- संतरा
- मौसम्बी
- सीताफल
- बेर
- चीकू
- अंगूर
टिशुकल्चर पदधति से उत्पादित - अनार
- स्ट्रॉबेरी
- केला
संकर बीज से उत्पादित - मुनगा
- पपीता
- नीम्बू
योजना कार्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू
पात्रता (किसानों के लिए)
सभी वर्ग के किसानों के लिए
स्वरुप
हितग्राही को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक एक बार में अथवा खंड-खंड में रोपण अनुदान की पात्रता होगी।
फलदार फसलों पर स्वंय के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक श्रण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान होगा।
अनुदान की पात्रता
निर्धारित मापदंड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60 :20 :20 के अनुपात में तीन वर्षा में देय है।
(राशि रूपये में )
क्र. | घटक | अनुदान सहायता का प्रतिशत | (ड्रिप रहित ) | (ड्रिप) सहित) | ||
प्रति हे. इकाई लागत | अनुदान सहायता (60:20 :20) | प्रति हे. इकाई लागत | अनुदान सहायता (60:20 :20) | |||
1 | सामान्य दूरी |
40-50% | 60000 | 30000 | 100000 | 40000 |
2 | उच्च घनत्व | 40% | 100000 | 40000 | 150000 | 60000 |
3 | अति उच्च घटत्व | 40% | 125000 | 50000 | 200000 | 80000 |
आवेदन कैसे करें
- किसान को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- योजना का क्रियान्वयन किसान की निजी भूमिमें किया जायेगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती के हितग्राहियों हेत पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
- ऑनलाइन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
ज़रूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- खसरा नंबर /B1 / वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाती प्रमाण पत्र
संपर्क
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.
ऑनलाइन आवेदन
पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन www.mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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Bagvani
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