राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 23/05/2024 - 14:38
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेगा :-
    • 25 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज़।
    • 10 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा।
    • ओपीडी से ले कर हर प्रकार की जांच मुफ्त।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना टोल फ्री नंबर :-
    • 181.
    • 18001806127.
  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- chiranjeeviyojana@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना।
आरंभ होने की तिथि 1 मई 2021.
लाभ 25 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज़।
लाभार्थी राजस्थान के निवासी।
नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
पंजीकरण का तरीका राजस्थान एसएसओ पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार द्वारा शाषित एक स्वस्थ्य बीमा योजना है।
  • इसे 1 मई 2021 को पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों का स्वस्थ्य पर होने वाले खर्चो को कम करना और उच्चतम एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
  • राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • योजना के शुरुआत में बीमा की राशि राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रूपये रखी गयी थी।
  • जिसमे साधारण बीमारियों हेतु 50,000 रूपये तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपये की राशि का बीमा कवर देय था।
  • यह राशि पूरे परिवार के लिए 1 पालिसी वर्ष में उपयोग के लिए थी।
  • परन्तु दिनांक 1 मई 2022 को इससे बढाकर 10 लाख रूपये कर दी गयी थी।
  • दिनांक 10-02-2023 को राजस्थान सरकार द्वारा पुनः इस राशि को बढाकर 25 लाख रूपये कर दी गयी है।
  • अब राजस्थान प्रदेश का हर निवासी 25 लाख रूपये तक का इलाज़ किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत निःशुल्क करवा सकता है।
  • यह योजना पूर्णातः कैशलेस है, इसीलिए इलाज़ के दौरान कोई भी अस्पताल किसी भी प्रकार से कोई भी राशि मरीज़ से वसूल नहीं कर सकता।
  • पूर्व में कांग्रेस सरकार से इस योजना को 'राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के नाम से शुरू किया था।
  • परन्तु राजस्थान में भाजपा की सरकार सत्ता में आने से इस योजना का नाम वर्ष 2024 में बदल कर "राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना" कर दिया गया है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी राज्य के 778 सरकारी अस्पतालों, भारत सरकार के 8 अस्पतालों एवं 521 निजी अस्पतालों में अपनी सुविधा अनुसार लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • मरीज़ के भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक अस्पताल में की गयी समस्त जांचो, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय इस योजना की राशि के अंतर्गत सम्मिलित है।
  • इस योजना का लाभ कितने भी पारिवारिक सदस्यों का परिवार ले सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत आयु की कोई सीमा नहीं है।
  • एक वर्ष तक के शिशु भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • जो परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी है उन्हें इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सभी सदस्य बीमा करवाने के पहले की सभी बीमारियों के लिए भी कवर है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र राजस्थान के निवासी राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर जा कर अपना पंजीकरण कर सकते है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेगा :-
    • 25 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज़।
    • 10 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा।
    • ओपीडी से ले कर हर प्रकार की जांच मुफ्त।

पात्रतायें

  • आवेदक राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • निम्नलिखित श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थी निःशुल्क चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत किये जायेंगे :-
    • आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
    • राज्य के कृषक (लघु एवं सीमान्त)।
    • सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अंतर्गत पंजीकृत परिवार।
    • प्रदेश के समस्त विभागों या बोर्ड या निगम या सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदाकर्मी।
    • वो निराश्रित एवं असहाय परिवार जिन्होंने राजस्थान सरकार से कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त की है।
  • प्रदेश के अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है अर्थात राजस्थान सरकार के मेडिकल अटेन्डेंस नियमो के तहत लाभ नहीं ले रहे है वो भी इस योजना में शामिल हो सकते है परन्तु उन्हें लाभ हेतु 850/- रूपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

लाभार्थी श्रेणी

  • मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारो को निम्नलिखित 2 श्रेणी में बांटा गया है :-
    • प्रथम श्रेणी अर्थात निशुल्क श्रेणी है जिसके समस्त प्रीमियम का भुगतान सरकार वहन करेगी।
    • दूसरी श्रेणी 50 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात 850/- रूपये का भुगतान करने पर इस योजना का लाभ लेने वाली श्रेणी है।
  • दूसरी श्रेणी के लाभार्थियों के प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।
  • दोनों श्रेणियों का नीचे विस्तार में वर्णन किया गया है :-
    निशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी
    • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार।
    • सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार।
    • प्रदेश के समस्त विभागों या बोर्ड या निगम या सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदाकर्मी।
    • राज्य के कृषक (लघु एवं सीमान्त)।
    • निराश्रित एवं असहाय परिवार जिन्होंने राजस्थान सरकार से कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त की है।
    रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी
    • प्रदेश के अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है अर्थात राजस्थान सरकार के मेडिकल अटेन्डेंस नियमो के तहत लाभ नहीं ले रहे है एवं जो निशुल्क श्रेणी में नहीं आते है वो भी निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है।
    • प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा

योजना में शामिल चिकित्सा सुविधाएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएँ लाभार्थियों को निशुल्क प्रदान की जाएगी :-
    • पंजीकरण शुल्क।
    • बिस्तर व्यय।
    • भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय।
    • शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
    • संवेदनाहरण, (Anaesthesia), रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर आदि का व्यय।
    • औषधियों का व्यय।
    • एक्स रे तथा जांच पर व्यय आदि।
    • संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज़ के बचाओ के लिए आवश्यक उपकरण पर होने वाला व्यय।

पंजीकृत परिवारों की संख्या

  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना में अब तक कुल 1,41,46,740 परिवार अपना पंजीकरण करा चुके है। पंजीकृत परिवारों के वर्ग के अनुसार लाभार्थियों की संख्या निम्न है :-
    लाभार्थी श्रेणी पंजीकृत परिवार
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) 1,12,17,189.
    सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अंतर्गत
    पंजीकृत परिवार।
    6,892.
    समस्त विभागों में पंजीकृत संविदाकर्मी 32,312.
    लघु एवं सीमान्त कृषक 10,27,540.
    कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार 3,11,842.
    अन्य परिवार जो 850/- रूपये का प्रीमियम भुगतान करके जुड़े है 15,50,965.
    कुल पंजीकृत लाभार्थी 1,41,46,740.
    कुल लाभान्वित लाभार्थी 50,09,586.

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीकरण करते समय और हॉस्पिटल में जा कर योजना के तहत निःशुल्क इलाज़ का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता लाभार्थियों को होगी:-
    • जनआधार कार्ड।
    • जनआधार पंजीयन रसीद।
    • आधार कार्ड।

पंजीकरण कैसे करें

  • राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण करने हेतु लाभार्थी को सर्वप्रथम राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा।
  • राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लाभार्थी को अपना पंजीकरण मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में करना होगा।
  • राजस्थान के निवासियों के लिए पंजीकरण हेतु जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात मिले हुवे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के पश्चात लाभार्थी को योजनाओं की सूची में से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को चुनना होगा।
  • मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चुनने के बाद लाभार्थी के सामने दो विकल्प आयंगे एक Free का और एक Paid का।
  • अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार लाभार्थी को विकल्प का चयन करना होगा।
  • निशुल्क श्रेणी के अंदर आने वाले लाभार्थी निम्नलिखित में से एक विकल्प पर क्लिक करे :-
    • राज्य के कृषक (लघु एवं सीमान्त) SMF का चयन करे।
    • संविदाकर्मी Contractual का चयन करे।
    • और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले Covid 19 Ex Gratia पर क्लिक करे।
  • इसके बाद लाभार्थी को अपना जनआधार नंबर या जनआधार पंजीयन रसीद दर्ज़ करनी होगी।
  • इसके बाद स्क्रीन पर लाभार्थी के समस्त परिवारजनों के नाम दिखाई देंगे जिनमे से किसी एक को डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे।
  • डिजिटल हस्ताक्षर के लिए लाभार्थी के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी सबमिट करने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे।
  • उसके बाद लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पालिसी का दस्तावेज प्रिंट कर सकते है।
  • जो परिवार भुगतान श्रेणी के अंतर्गत आते है उन्हें आवेदन जमा करने के पश्चात 850/- रूपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा।
  • भुगतान के पश्चात ही पालिसी दस्तावेज का प्रिंट लिया जा सकता है।
  • राजस्थान एसएसओ पोर्टल के अलावा लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में ई मित्र के माध्यम से भी अपना पंजीकरण योजना में कर सकते है।

अस्पताल में लाभ कैसे ले

  • सबसे पहले मरीज़ को राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले निजी या सरकारी अस्पताल में जाना होगा।
  • मरीज़ के पास निम्न में से 1 पहचान पत्र होना चाहिए :-
    • जनआधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/ या जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद या कार्ड का नंबर।
    • आधार कार्ड जो जनआधार कार्ड से जुड़ा हो।
    • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना का पालिसी दस्तावेज़।
  • अस्पताल में चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देशानुसार भर्ती किये जाने के लिए स्वस्थ्य मार्गदर्शक उपलब्ध होंगे।
  • स्वस्थ्य मार्गदर्शक द्वारा ही मरीज़ का अस्पताल में बायोमेट्रिक सत्यापन किया जायेगा।
  • मरीज़ की बीमारी से जुड़े पैकेज के लिए स्वस्थ्य मार्गदर्शक द्वारा टी.आई.डी. बुक किया जायेगा और उसके साथ ही मरीज़ का इलाज़ शुरू कर दिया जायेगा।
  • इलाज़ पूरा होने के बाद अस्पताल द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम भेजा जाता है और इसकी जानकारी लाभार्थी को उसके रजिस्टर्ड नंबर पर दे दी जाती है।
  • लाभार्थी का अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय लाइव फोटो लिया जाता है।
  • डिस्चार्ज के समय लाभार्थी से फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाता है।

योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की सूची

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केन्द्रीय सरकार
2 आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केन्द्रीय सरकार
3 Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) केन्द्रीय सरकार
4 Integrated Child Development scheme केन्द्रीय सरकार
5 जननी सुरक्षा योजना केन्द्रीय सरकार

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Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केन्द्रीय सरकार
2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

आपका नाम
Pravin kuntal
टिप्पणी

Jai hind jai bharat

पर्मालिंक

आपका नाम
Priyanshu daga
टिप्पणी

I am admitted in the hospital since long. The hospital staff is saying that the request for permission has been sent but it is not getting approved, it is going on at 12 in the night, still there is no permission, due to which treatment is getting delayed and at night they are saying on the toll free number that the department is closed, those who are in trouble should come, there is no answer to the boss, such a terrible facility

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