मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Fri, 21/02/2025 - 13:37
मध्य प्रदेश CM
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराना है।

लाभ

50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर प्रतिमाह राशि 600/- रूपये पेंशन दी जाएगी

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

  1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय /ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
  2. आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
  3. ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।
  4. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
  5. ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जायेगा।
  6. जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।
  7. जांच के बाद दस्तावेज सही पाये जाने पर नियम के अनुसार पेंशन प्रकरण स्वीृकृत किया जायेगा।
  8. पेंशन स्वीतकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्तक माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।
  9. संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता

  • अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
  • कम से कम 50 साल उम्र या ज़्यादा हो,
  • आयकरदाता न हो,
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • शासकय/अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
  • अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो।

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