मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
आरंभ वर्ष 1981.
लाभ वृद्धजनों को 1000/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • वृद्ध अवस्था में शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती की वह अच्छी तरह काम कर पाए तथा कमा पाए।
  • निराश्रित वृद्धजन को बहुत कठिनाईयो से गुजरना पढ़ता है।
  • इन्ही सब समस्याओ की हल करने के लिए मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • सम्रग सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना।
    • सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्ता पेंशन योजना।
  • योजना का उदेश्य यह है की वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त हो पाए।
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1000/-रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • निराश्रित वृद्ध व्यक्ति योजना के लिए पात्र है जो खुद का ध्यान रखने में अशक्षम है।
  • आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक निम्नलिखित प्रकार से आवेदन कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • जो आवेदक निराश्रित है वह योजना के लिए पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • सम्रग आईडी।
    • निराश्रित प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
      ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को पहले पोर्टल पर पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • जिले के नाम को चुना होगा।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
  • आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तवेजो की जाँच निम्नलिखित अधिकारिया द्वारा की जाएगी।:-
    • मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
    • मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
    • नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को पेंशन की राशि उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम आवेदक कर के भी प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्राम पंचायत कार्यालय।
    • जनपद पंचायत कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय ।
    • नगर पालिका कार्यालय।
    • नगर परिषद् कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
  • निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
    • मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
    • मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
    • नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
  • स्वीकृति के बाद चयनित लाभार्थियों को हर महीने 1000/- माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन

Sno CM Scheme सरकार
1 अटल पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार
2 National Pension System केन्द्रीय सरकार
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) केन्द्रीय सरकार
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana केन्द्रीय सरकार
5 एनपीएस वात्सल्य योजना केन्द्रीय सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन