हाइलाइट
              - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
	
- लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
 
 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर 
              - मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
 - मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
 
सूचना विवरणिका
          
      | 
			 योजना का अवलोकन 
			 | 
		|
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। | 
| आरंभ वर्ष | 1981. | 
| लाभ | वृद्धजनों को 1000/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। | 
| लाभार्थी | राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन। | 
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। | 
| आवेदन का तरीका | 
			
  | 
		
योजना के बारे में
- वृद्ध अवस्था में शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती की वह अच्छी तरह काम कर पाए तथा कमा पाए।
 - निराश्रित वृद्धजन को बहुत कठिनाईयो से गुजरना पढ़ता है।
 - इन्ही सब समस्याओ की हल करने के लिए मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
	
- सम्रग सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना।
 - सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्ता पेंशन योजना।
 
 - योजना का उदेश्य यह है की वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त हो पाए।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
 - योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1000/-रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 - निराश्रित वृद्ध व्यक्ति योजना के लिए पात्र है जो खुद का ध्यान रखने में अशक्षम है।
 - आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक निम्नलिखित प्रकार से आवेदन कर सकते है :-
	
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
 
 
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
	
- लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
 
 
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
 - आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
 - जो आवेदक निराश्रित है वह योजना के लिए पात्र है।
 
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
	
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
 - बैंक खाते की जानकारी।
 - आयु प्रमाण पत्र।
 - जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
 - आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
 - सम्रग आईडी।
 - निराश्रित प्रमाण पत्र।
 - आधार कार्ड।
 - मोबाइल नंबर।
ईमेल आईडी। 
 
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
 - आवेदक को पहले पोर्टल पर पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
 - आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
	
- जिले के नाम को चुना होगा।
 - स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
 - समग्र आईडी।
 
 - आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का चयन करना होगा।
 - आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
 - आवेदन पत्र समेत दस्तवेजो की जाँच निम्नलिखित अधिकारिया द्वारा की जाएगी।:-
	
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
 - जनपद पंचायत अधिकारी।
 - आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
 - मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
 - नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
 
 - जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को पेंशन की राशि उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
 
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम आवेदक कर के भी प्राप्त कर सकते है।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
	
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
 - जनपद पंचायत कार्यालय।
 - शहरी क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय ।
 - नगर पालिका कार्यालय।
 - नगर परिषद् कार्यालय।
 
 - आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
 - आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलग्न करना होगा।
 - आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
 - संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
 - निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
	
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
 - जनपद पंचायत अधिकारी।
 - आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
 - मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
 - नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
 
 - स्वीकृति के बाद चयनित लाभार्थियों को हर महीने 1000/- माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
 
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
 - मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
 - मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना दिशानिर्देश।
 
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
 - मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
 - निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016. 
Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:
Feel free to click on the link and join the discussion!
This forum is a great place to:
- Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
 - Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
 - Connect with others: Engage with the community and learn from others.
 
I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.
| योजना का प्रकार | सरकार | 
|---|---|
				Stay Updated
				×
			
			
  
					
नई टिप्पणी जोड़ें