मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • वृद्धाश्रम ने निवासित लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना।
लाभ 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी वृद्धाश्रम में निवासित व्यक्ति।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • वृद्ध व्यक्ति के पास वृद्धावस्ता में इतनी शमता नहीं होती की वह काम कर पाए तथा आय उत्पन कर पाए।
  • वृद्धाश्रम में उनकी ठीक से देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।
  • उनकी आर्थीक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती की वह अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए।
  • इन्ही सब समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जानो को आर्थिक सहायता मिल पाए जिसके माध्यम से वह अपना ख्याल रख पाए।
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है:-
    • समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना।
    • वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासियो को पेंशन।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • केवल वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासी आवेदक योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ आवेदक निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • वृद्धाश्रम ने निवासित लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदन मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासी होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • वृद्धाश्रम में निवास का प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • निवेदन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले का नाम।
    • नियक को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
  • विवरण को भरने के बाद योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा किया जाएगा :-
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय अधिकारी।
    • मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जनपद पंचायत कार्यालय अधिकारी।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • जनपद पंचायत/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ध्यान से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • नगर निगम/ मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
    • जनपद पंचायत/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
  • जाँच के बाद 600/-प्रति माह पेंशन चयनित लाभर्थियो को उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3,
    भोपाल, म.प्र.,पिन-462016.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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