झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लोगो
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता।
    • निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी:
      • विधवा/ परित्यक्ता।
      • आदिम जनजाति।
      • दिव्यांग ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2491424
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jharkhandrojgarhelp@gmail.com
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग पता:-
    रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-02

योजना का अवलोकन

योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2020-21.
लाभ राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता।
नोडल विभाग श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना झारखण्ड सरकार की कुशल बेरोजगार नागरिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है।
  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक द्वारा निमिन्लिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो:-
    • राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल परिक्षण के तहत आपातकालीन परिक्षण उत्तीर्ण ।
    • सरकारी आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
    • सरकारी पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण।
    • अन्य सरकारी व्यवासिक पाठ्यकर्म जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संरेखित हो।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • यह राशि उन्हें जब तक प्रदान किया जाएगा जब तक कि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता।
  • इस योजना के तहत निम्नलिखित नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है :-
    • वह व्यक्ति जो झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • जिसकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो।
    • वह व्यक्ति जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं।
    • वह व्यक्ति जो किसी अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
  • योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती एवम जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।
  • राज्य के सभी पात्र नागरिक इस योजना के लिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता।
    • विधवा/ परित्यक्ता ,आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।

पात्रता

  • झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।
  •  परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का नाम वोटर कार्ड या राशन कार्ड लिस्ट में होना चाहिए।
  • आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा निमिन्लिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो:-
    • राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल परिक्षण के तहत आपातकालीन परिक्षण उत्तीर्ण।
    • सरकारी आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
    • सरकारी पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण।
    • अन्य सरकारी व्यवासिक पाठ्यकर्म जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संरेखित हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • बैंक खाता पासबुक।
    • नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर।
    • किसी भी रोजगार / स्वरोजगार से ना जुड़ा होने का शपथ पत्र।

लाभ लेन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
  • आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात समस्त दस्तावेज़ संलग्न करे।
  • इसके पश्चात् जिस विभाग से पर्रीक्षण प्राप्त किया है उस विभाग/ संसथान में आवेदन पत्र सभी अनुलंगनकों सहित जमा करेंगे।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/संसथान द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से प्रति वर्ष ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2491424
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jharkhandrojgarhelp@gmail.com
  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग पता:-
    रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-02
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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