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हाइलाइट
- राज्य की सभी पात्र महिलाओ को 2,100/- रुपयों की आर्थिक सहायता।
- प्रतिमाह मिलने वाली यह सहायता राशि लाभार्थी महिलाओ को डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हेल्पलाइन नंबर: -
- 01724880500
- 18001802231
- हरियाणा एस.ई.डब्लू.ए विभाग सम्पर्क सूत्र।
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना |
आरम्भ दिनाँक | 25 सितम्बर 2025 |
लाभ | 2,100/- रूपए की मासिक आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | हरियाणा की विवाहित एवं अविवाहित महिलाए। |
नोडल विभाग | हरियणा एस.ई.डब्लू,ए विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना मोबाइल एप के द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा सरकार ने आखिरकार अपनी महत्वपूर्ण योजना "दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना" जारी कर दी है।
- इस योजना की घोषणा विधान सभा चुनाव के समय की गई थी, जिसके लागु होने का इंतजार प्रदेश की सभी महिलाए लगभग एक वर्ष से कर रही थी।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के सुअवसर पर प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन की प्रक्रिया 25 सितम्बर 2025 से प्रारंभ कर दी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विवाहित और अविवाहित महिला जो निम्न आय वर्ग और वंचित समूह से आती है उनको आर्थिक लाभ देना है।
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की सभी पात्र महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा 2,100/- रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- महिलाओ को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार ने योजना के लिए 5,000 करोड़ रूपए का बजट वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया है।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली यह सहायता राशि लाभार्थी महिला को प्रत्येक माह उनके बैंक खाते में डी.बी.टी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
- आर्थिक सहायता के साथ-साथ यह योजना महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी मददगार साबित होगी।
- योजना को राज्य में अन्य नाम जैसे की "हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्य स्कीम" एवं "दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना हरियाणा" के नाम से भी जाना जाता है।
- महिलाओ के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा पहले से भी कुछ अन्य योजना संचालित है जैसे की : -
- योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थियों को इसकी जारी दिशानिर्देशनुसार सभी पात्रताओं को पूर्ण करना होगा।
- दिशानिर्देश के तहत दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ 23 वर्ष या उससे अधिक की विवाहित एवं अविवाहित महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त महिला के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रूपए से कम होनी चाहिए।
- योजना के लाभ हेतु परिवार में एक से अधिक लाभार्थी पर किसी भी तरह की पाबन्दी नहीं है अर्थात एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी महिला इस योजना के लिए आवेदन और लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- हरियाणा राज्य के एस.ई.डब्लू,ए विभाग द्वारा लाड़ो लक्ष्मी योजना को पूरे राज्य में लागु किया जाएगा।
- एस.ई.डब्लू,ए राज्य का सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग है।
- दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दिशानिर्देश में जारी सभी पात्रता को पूर्ण करनी वाली महिलाए योजना के लिए अपना आवेदन 25 सितम्बर 2025 से कर सकती है।
- लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली प्रत्येक माह 2,100 रूपए की आर्थिक सहायता के लिए इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप के द्वारा जमा किये जा सकते है।
- लाभार्थी महिलाए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मोबले एप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी महिला को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- राज्य की सभी पात्र महिलाओ को आर्थिक सहायता।
- लाभार्थी महिलाओ को प्रतिमाह 2,100 रूपए की सहायता।
- सहायता राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
पात्रता की शर्तें
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलने वाली 2,100/- रूपए की सहायता राशि केवल उन्ही महिलाओ को प्राप्त होगी जो नीचे दी गई पात्रता को पूर्ण करेंगी : -
- हरियाणा प्रदेश की अविवाहित और विवाहित महिलाएं।
- आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो।
- आवेदिका की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य राज्य की महिलाए जिनका विवाह हरियाणा में हुआ है वह भी इसके लिए पात्र होंगी यदि उनके पति राज्य के स्थायी निवासी है और पिछले 15 वर्ष या उससे अधिक से यहाँ निवास कर रहे है।
अपात्रता की शर्ते
- यदि आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी पात्रता को पूर्ण करता है तो उक्त व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा : -
- यदि आवेदिका या उनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी हो।
- यदि आवेदिका को पहले से निम्नलिखित में से किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा हो : -
- वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना।
- बौना भत्ता योजना।
- हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
- लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता।
- कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता।
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना।
- एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता।
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना।
- हरियाणा गौरव सम्मान योजना।
- यदि आवेदिका आयकर दाता हो।
- सरकार के स्वामित्व में आने वाले रकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय से वित्तीय सहायता या वार्षिकी प्राप्त करने वाले।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने से पूर्व विवाहित एवं अविवाहित महिलाए निम्नलिखित दस्तावेज को अवश्य से अपने पास में रखे: -
- आधार कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र आईडी।
- पहचान पत्र।
- बैंक पासबुक।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
- बिजली कनेक्शन संख्य आया मीटर नंबर।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार।
- ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार (केवल विवाहित महिला हेतु)
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम पंजीकरण संख्या (यदि हो)
- वाहन पंजीकरण संख्या (यदि परिवार में किसी भी सदस्य के पास वाहन हो।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया है।
- लाभार्थी महिलाए लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप से कर सकते है।
- हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल एप को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है जो की गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- इच्छुक महिलाए इस मोबाइल एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- एप डाउनलोड हो जाने के बाद दिए गए स्थान पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- दर्ज मोबाइल नंबर को सत्यापित करने हेतु दर्ज किए गए नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
- सत्यापन पश्चात एप को आवश्यक अनुमति प्रदान करे।
- लॉगिन पश्चात डैशबोर्ड से "योजना के लिए आवेदन" का चयन करे।
- विवाहित और अविवाहित दस्तावेजों की सूची पढ़कर आगे बढे।
- योजना के आवेदन की प्रक्रिया कुल छह चरणों से होकर जाएगी।
- प्रत्येक चरण में आवेदिका को अपने समस्त विवरण जैसे की व्यक्तिगत विवरण, अपने एवं परिवार के आधार, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र संख्या, बिजली कनेक्शन संख्या, वाहन पंजीकरण और बैंक विवरण की जानकारी सही से दर्ज करनी होगी।
- आवेदन पूर्ण रूप से जमा होने के बाद आवेदिका को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पंजीकरण संख्या एप द्वारा जारी होगी।
- दर्ज किए गए विवरण को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
- क्रिड द्वारा आवेदिका के विवरण का सत्यापन 15 दिवस के भीतर पीपीपी डेटाबेस की सहायता से किया जाएगा।
- सत्यापन पश्चात सी.आर.आई.डी द्वारा लाभार्थी महिलाओ की एक सूची तैयार की जाएगी।
- सूची में दर्ज सभी महिलाओ को उनके मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमे उनसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि चयन करने के लिए पूछा जाएगा।
- विभाग द्वारा सत्यपति लाभार्थी का विवरण हरियाणा के एस.ई.डब्लूए विभाग को भेजा जाएगा।
- इसके पश्चात एस.ई.डब्लू.ए विभाग द्वारा सभी लाभार्थी महिलाओ को एक डी.डी.एल.एल.वाई आईडी जारी की जाएगी।
- इसके पश्चात सभी पंजीकृत महिलाओ को 2,100 रूपए उनके बैंक खाते में भेज दे जाएगी।
- वित्तीय सहायता का लाभ प्रत्येक माह प्राप्त करने के लिए महिलाओ को हर माह लिवनेस प्रमाण पत्र मोबाइल एप से चेहरे का प्रमाणीकरण करके देना होगा।
- लाडो लक्ष्मी योजना एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिसके तहत महिला दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुडी किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकती है।
- एप में दर्ज शिकायतों का समाधान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना दिशानिर्देश।
- दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल एप लिंक एंड्राइड उपभोक्ता के लिए।
- हरियाणा एस.ई.डब्लू.ए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
- हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हेल्पलाइन नंबर: -
- 01724880500
- 18001802231
- हरियाणा एस.ई.डब्लू.ए विभाग सम्पर्क सूत्र।
और देखें
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Samani
Mujeh lado Laxmi Yojana form apply karna hai
GFBN TH
THNM TH T
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