हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
    • 2,750/- रूपये प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना।
लाभ वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी हरियाणा के वृद्ध व्यक्ति।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान कर उनकी आय को सुनिश्चित करना है।
  • हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को "हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" या "हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना" भी कहा जाता है।
  • योजना में हरियाणा सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में सभी लाभार्थियों को 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के सभी लाभार्थी इस योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
  • वो वृद्ध व्यक्ति इस योजना में पात्र नहीं होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक होगी।
  • हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दे रखी है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा कर किया जा सकता है।
  • वहीँ हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • हरियाणा के सभी पात्र वृद्ध व्यक्ति हरियाणा वृद्धावस्था सम्म्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
    • 2,750/- रूपये प्रति माह।

पात्रताएं

  • लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा में निवास का प्रमाण।
  • आधार कार्ड।
  • आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़ :-
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
  • मतदाता पहचान पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
  • बैंक खाते का विवरण।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को पोर्टल पर सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद सर्विसेज/ स्कीम की सूची में से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके स्क्रीन पर आये ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • उसके बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  • सभी जानकारियों को अच्छे से देख कर हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • जमा हुवे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • जांच के पश्चात चुने हुवे लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि प्रति माह 2,750/- रूपये की दर से प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति यहाँ देख सकते है।
  • इसके अलावा SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकता है :-
    • 9954699899.
    • 7738299899.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  • हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त कर उससे अच्छे से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • उसके बाद आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • चुने गए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
  • उसके पश्चात हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में प्रति माह 2,750/- रूपये की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
    एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
    तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
    चंडीगढ़।

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