हाइलाइट
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
- 2,750/- रूपये प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना। |
लाभ | वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह की आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | हरियाणा के वृद्ध व्यक्ति। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान कर उनकी आय को सुनिश्चित करना है।
- हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को "हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" या "हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना" भी कहा जाता है।
- योजना में हरियाणा सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में सभी लाभार्थियों को 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के सभी लाभार्थी इस योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- वो वृद्ध व्यक्ति इस योजना में पात्र नहीं होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक होगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दे रखी है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा कर किया जा सकता है।
- वहीँ हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- हरियाणा के सभी पात्र वृद्ध व्यक्ति हरियाणा वृद्धावस्था सम्म्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
योजना के लाभ
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
- 2,750/- रूपये प्रति माह।
पात्रताएं
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़ :-
- आयु प्रमाण पत्र।
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
- मतदाता पहचान पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- बैंक खाते का विवरण।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी को पोर्टल पर सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद सर्विसेज/ स्कीम की सूची में से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को चुनना होगा।
- उसके स्क्रीन पर आये ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- उसके बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारियों को अच्छे से देख कर हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- जमा हुवे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- जांच के पश्चात चुने हुवे लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि प्रति माह 2,750/- रूपये की दर से प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति यहाँ देख सकते है।
- इसके अलावा SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकता है :-
- 9954699899.
- 7738299899.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त कर उससे अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- चुने गए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
- उसके पश्चात हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में प्रति माह 2,750/- रूपये की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय पोर्टल।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | हरियाणा पेंशन योजना | हरियाणा | |
2 | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | हरियाणा | |
3 | हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना | हरियाणा | |
4 | हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना | हरियाणा | |
5 | हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना | हरियाणा |
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1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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