हरियाणा ड्रोन दीदी योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 20/08/2024 - 12:16
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • पात्र आवेदकों को हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के तहत निम्नलिलखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
    • प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन के संचालन के साथ उसके रखरखाव सम्बंधित जानकारी भी दी जाएगी।
    • राज्य की करीब 5000 महिलाओ को इसका लाभ दिया जाएगा।
    • 500 स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
    • ड्रोन की खरीद पर उसकी कुल कीमत पर 80% या 8 लाख (जो भी न्यूनतम हो) की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।
    • सरकार द्वारा ड्रोन की शेष बची हुई राशि के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।
    • स्वयं सहायता से जुडी महिला योजना के द्वारा प्रति वर्ष एक लाख रूपए की अतिरिक्त आय कर सकती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-2996321
    0172-2997265
    0172-2586071
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा ड्रोन दीदी योजना।
आरंभ वर्ष 2024
लाभ ड्रोन उड़ाने का निशुल्क प्रशिक्षण।
ड्रोन खरीदने हेतु सब्सिडी एवं ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा।
लाभार्थी स्वयं सहायता समूह की महिलाए।
नोडल एजेंसी युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका हरियाणा ड्रोन दीदी के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • 12 अगस्त, 2024 को हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार द्वारा 'ड्रोन दीदी योजना' की शुरुआत की गई।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी पात्र आवेदकों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्वयं सहायता से जुडी महिलाओ को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।
  • 'नमो ड्रोन दीदी योजना' के तर्ज पर लागु की गई 'हरियाणा ड्रोन दीदी योजना' केवल राज्य के स्थायी निवासी तक ही सीमित है।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थी महिला को ड्रोन के संचालन का प्रशिक्षण और उसके रखरखाव सम्बंधित जरूरी जानकारी दी जाएगी।
  • ड्रोन इमेजिंग और इनफार्मेशन सर्विस ऑफ़ हरियाणा के माध्यम से लाभार्थी महिला को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ राज्य की उन 5000 महिला को दिया जाएगा जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के संचालन और उसके लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने की जिम्मेदारी युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा को दी गई है।
  • प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उक्त महिला अपनी सेवा किसानो और अन्य कार्यो के तहत प्रदान कर सकती है।
  • योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण की सहायता से उक्त महिला सालाना करीब एक लाख रूपए की अतिरिक्त आय कर सकती है।
  • ड्रोन खरीदने हेतु राज्य सरकार द्वारा उसकी कुल लागत का 80 प्रतिशत या फिर 8 लाख रूपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • इतना ही नहीं बची हुई के लिए आवेदक को सरकार द्वारा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत मिलने वाला यह ऋण अगले एक साल तक के लिए दिया जाएगा, जिसका ब्याज सरकार द्वारा देय होगा।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना का लाभ केवल पात्र आवेदकों को ही उपलब्ध होगा।
  • योजना के लिए राज्य की ऐसी स्थायी महिला पात्र होंगी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो और वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य अवश्य से हो।
  • इसके अतिरिक्त आवेदक ने न्यूनतम मैट्रिक तक की शिक्षा अवश्य ग्रहण की हो।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
  • योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 12 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के आवेदन पत्र युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • सरकार द्वारा करीब 500 स्वयं सहयता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • यह चयन आवेदक की आर्थिक स्थिति और उनके द्वारा समाज के लिए किये गए कार्यो के आधार पर किया जाएगा।
  • ड्रोन दीदी योजना के तहत मिलने वाला ड्रोन रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) का प्रशिक्षण पूरे एक सप्ताह का होगा।
  • प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न बैच बनाए जाएंगे, जिसकी जानकारी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण का कुल शुल्क 20,650/- रूपए है, जो की प्रशिक्षुओ के लिए एक दम निशुल्क है।
  • योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए उनसे वर्ग अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
  • यदि कोई आवेदक आवासीय सुविधा नहीं लेता है तो उक्त व्यक्ति को खुद के माध्यम से आवास का प्रबंध करना होगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • पात्र आवेदकों को हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के तहत निम्नलिलखित लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
    • प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन के संचालन के साथ उसके रखरखाव सम्बंधित जानकारी भी दी जाएगी।
    • राज्य की करीब 5000 महिलाओ को इसका लाभ दिया जाएगा।
    • 500 स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
    • ड्रोन की खरीद पर उसकी कुल कीमत पर 80% या 8 लाख (जो भी न्यूनतम हो) की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।
    • सरकार द्वारा ड्रोन की शेष बची हुई राशि के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।
    • स्वयं सहायता से जुडी महिला योजना के द्वारा प्रति वर्ष एक लाख रूपए की अतिरिक्त आय कर सकती है।

पात्रता

  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के आवेदन हेतु केवल उन्ही महिलाओ के आवेदन स्वीकारे जाएंगे जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगी : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • स्वायं सहयता समूह से जुडी महिलाए ही इसके लिए पात्र होंगी।
    • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
    • न्यूनतम मेट्रिक की परीक्षा पास की हो।
    • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र हो।
    • आवेदक मानकों के अनुसार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के आवेदन जमा करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है : -
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • स्वयं सहायता समूह आईडी।
    • पीपीपी आईडी।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • मेट्रिक प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक ऑनलाइन माधयम से हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के आवेदन पत्र युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने से पूर्व सभी आवेदक अपने जरूरी दस्तावेज जरूर साथ में रखे।
  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना पंजीकरण प्रक्रिया 12 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है।
  • योजना के आवेदन से पूर्व आवेदक को अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है।

पंजीकरण प्रक्रिया

  • पंजीकरण हेतु युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के मुख्य पेज से ड्रोन दीदी योजना का चयन करे।
  • इसके पश्चात 'अप्लाई स्कीम' का चयन करके नए पंजीकरण का चुनाव करे।
  • पंजीकरण हेतु योजना के लिए अपनी निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवाई होगी : -
    • स्वयं सहायता समूह संख्या।
    • स्वयं सहायता समूह का नाम।
    • समूह गठन तिथि।
    • समूह के सदस्यों की संख्या।
    • समूह के मुख्या का नाम।
    • समूह के मुख्या का मोबाइल नंबर।
    • स्वयं सहयता समूह या मुख्या की ईमेल आईडी।
  • उपर्युक्त विवरण को दर्ज करने के पश्चात पंजीकरण पत्र को जमा कर दे।
  • सफल पंजीकरण के पश्चात आवेदक को आईडी उपलब्ध होगी।

आवेदन की प्रक्रिया।

  • पंजीकरण पश्चात आवेदक को अपनी अप्लीकेशन आईडी और समूह के मुख्या के मोबाइल नंबर से लॉगिन करे।
  • लॉगिन पश्चात ड्रोन दीदी योजना के आवेदन फॉर्म में जरूरी विवरण को दर्ज करे।
  • विवरण दर्ज करने के बाद दस्तवेज को अपलोड करके आवेदन को जमा कर दे।
  • आवेदन जमा करने से पूर्व दर्ज विवरण को ठीक से जांच ले।
  • प्राप्त आवेदनों को विभाग द्वारा गठित सदस्यों द्वारा जांचा जाएगा।
  • जांच में सफल पाए गए आवेदनों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रशिक्षण शुल्क

  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के तहत दिया जाने वाले प्रशिक्षण का शुल्क 20,650/- (जीएसटी सहित) है।
  • हालाँकि, योजना के लिए पात्र आवेदकों से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • प्रशिक्षण का शुल्क हरियाणा के एसडीआईटी वाई & ई द्वारा वहन किया जाएगा।

आवास शुल्क

  • योजना के तहत मिलने वाली आवास सुविधा का शुल्क सभी आवेदकों (जो इसका विकल्प चुनते है) को देय होगा।
  • आवास शुल्क आवेदकों से उनके निम्नलिखित वर्ग अनुसार लिया जाएगा : -
    • एक्स श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति प्रशिक्षु 375/- रुपये प्रति दिन।
    • वाई श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति प्रशिक्षु 315/- रुपये प्रति दिन।
    • जेड श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति प्रशिक्षु 250/- रुपये प्रति दिन।
    • ग्रामीण और नगरपालिका/नगर क्षेत्र के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाले क्षेत्रों के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन 220/- रुपये।
  • जो आवेदक आवास सुविधा का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें आवास सुविधा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-2996321
    0172-2997265
    0172-2586071
  • कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
    कथानक। नंबर आईपी-2, सेक्टर-3, कौशल भवन,
    माजरी चौक, पंचकुला, हरियाणा।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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