हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    लाभार्थी वर्ग पेंशन राशि
    अविवाहित महिला 2,750/- रूपये प्रति माह।
    अविवाहित पुरुष 2,750/- रूपये प्रति माह।
    विदुर 2,750/- रूपये प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना।
आरम्भ वर्ष 2023.
लाभ लाभार्थियों को प्रति माह 2,750/- रूपये की पेंशन।
लाभार्थी
  • अविवाहित महिला।
  • अविवाहित पुरुष।
  • विदुर।
नोडल विभाग हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में एक और कल्याणकारी पेंशन योजना की शुरुआत की जा रही है।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश के अविवाहितों के लिए अविवाहित पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे अविवाहितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्बल बनाना है।
  • हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अविवाहितों को हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 2,750/- रूपये प्रति माह समस्त पात्र अविवाहित लाभार्थियों को अविवाहित पेंशन योजना के तहत दिए जायेंगे।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • अविवाहित महिला।
    • अविवाहित पुरुष।
    • विदुर।
  • यानी अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा वो व्यक्ति भी इस योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र होगा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होगी।
  • सरकार द्वारा हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में लाभार्थियों के लिए आयु की भी निम्नलिखित पात्रता रखी है :-
    लाभार्थी वर्ग पात्र आयु
    अविवाहित महिला 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य।
    अविवाहित पुरुष 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य।
    विदुर 40 वर्ष से 60 वर्ष से मध्य।
  • इन सब पात्रताओं के अलावा भी हरियाणा सरकार ने लाभार्थी को पात्र होने के लिए वार्षिक आय भी निर्धारित की गई गयी है।
  • अविवाहित महिला और पुरुष की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय 1,80,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वहीँ विदुर लाभार्थी की वार्षिक आय 3,00,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन का लाभ लेने के लिए पत्र लाभार्थी अविवाहित पेंशन योजना के ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    लाभार्थी वर्ग पेंशन राशि
    अविवाहित महिला 2,750/- रूपये प्रति माह।
    अविवाहित पुरुष 2,750/- रूपये प्रति माह।
    विदुर 2,750/- रूपये प्रति माह।

पात्रता

  • लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी अविवाहित (महिला या पुरुष दोनों) या विदुर (जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो) होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु निम्नलिखित होनी चाहिए :-
    • अविवाहित महिला या पुरुष के लिए 45 वर्ष से 60 वर्ष।
    • विदुर के लिए 40 वर्ष से 60 वर्ष।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय निम्नलिखित होनी चाहिए :-
    • अविवाहित महिला या पुरुष के लिए 1,80,000/- रूपये प्रति वर्ष।
    • विदुर के लिए 3,00,000/- रूपये प्रति वर्ष।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण।
    • हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • अविवाहित होने का स्वघोषणा पत्र।
    • पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र। (पत्नी मृत होने की दशा में)
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नम्बर।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • सर्वप्रथम लाभार्थी को अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हेतु ईमेल आईडी का होना अनिवार्य है।
  • अंत्योदय सरल पोर्टल पर पंजीकरण हो जाने पर आवेदक को लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के पश्चात लाभार्थी को स्कीम/ सर्विसेज के टैब में से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी भरनी होगी।
  • पोर्टल द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों को समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारीयों द्वारा जांचा जायेगा।
  • जांच के पश्चात पात्र पाए गए अविवाहितों को योजना के तहत 2,750/- प्रति माह की पेंशन प्रदान कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • हरियाणा के अविवाहित, अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी ले सकते है।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थियों को जिला सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उसे अच्छे से भरना होगा।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों को संलग्न कर उसी कार्यालय में जमा करा देना है जिस कार्यालय से लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र लिया गया है।
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थियों को हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत प्रति माह 2,750/- रूपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार,
    जीवनदीप, एल०आई०सी० बिल्डिंग,
    एस०सी०ओ० 20-27, तृतीय तल,
    सेक्टर 17 A, चंडीगढ़।

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