हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखत लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन लाभार्थी को देय होंगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना। |
लाभ | विधवा महिला को 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार की पत्नी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार का कार्य काफी जोखिम भरा होता जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
- निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद उनके पत्नी की कोई आय का श्रोत्र नहीं होने के कारण वह अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाती।
- इसी बाद को ध्यान में रखते हुए निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि ठीक से जीवन व्यतीत कर सके हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है।
- हरियाणा सरकार ने निर्माण कामगारों की पत्निओ को लाभ पहुँचने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना की शरुवात की है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का उदेश यह है की पेंशन के माध्यम से वह निर्माण कामगारों के पत्नी को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता कर सके।
- हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी को हर वर्ष 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- आवेदक जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद पुनःविवाह कर लिए है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- केवल वही आवेदक पात्र है जो हरियाणा राज्य में रह रही है विधवा महिला जो हरियाणा राज्य से बाहर रह रही है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक जो सरकार/बोर्ड/कारपोरेशन/पीएसयू द्वारा नियुक्त की जा चुकी है वह योजना के लिए पात्र नहीं है:-
- लाभार्थी किसी भी अन्य सरकार/ विभाग/ बोर्ड/निगम/ पीएसयू के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखत लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सरकार द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन लाभार्थी को देय होंगे।
पात्रताएं
- विधवा महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
- विधवा महिला का पति निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत रहा हो ।
- जो विधवा महिला हरियाणा में नहीं रह रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- विधवा महिला किसी भी अन्य सरकार या संगठन के अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- विधवा महिला जिन्होंने पुन: विवाह नहीं किया है वह योजना के लिए पात्र है।
- विधवा महिला जो सरकार/बोर्ड/कोर्पोरशन या पीएसयू द्वारा नियुक्त की गई है वह योजना के लिए पत्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पति का निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- वर्क स्लिप।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा:-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- योजना में पूछी गए जानकारी को ठीक से भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
- आवेदक तथा दस्तावेजों की जाँच सबंधित अधियकरीओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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