हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पैतृक घर जाने के लिए किराए के खर्च का भुक्तान किया जाएगा।
- निर्माण कामगार और उनके घर के चार सदस्य योजना का लाभ ले सकते है।
- पैतृक घर जाने के लिए वर्ष में एक बार यह सुविधा दी जाएगी।
- निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परिवाहनो के किराय के खर्च का भुक्तान देह होगा।:-
- रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
- हरियाणा रोड वेज की बस के साधारण टिकट पर।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना। |
लाभ | निर्माण कामगारों को पैतृक घर जाते समय खर्च किए गए किराए का भुक्तान प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | हिरयाणा के निर्माण कामगार। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों को घर जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निर्माण कामगार सहित पाँच सदस्यों को अपने मूल निवास जाने के लिए किराए का भुक्तान किया जाएगा।
- केवल निम्नलिखित परिवाहनो द्वारा निर्धारित किए गए किराए का भुक्तान निर्माण कामगारों को दिया जाएगा :-
- रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
- हरियाणा रोड वेज बस की साधारण टिकट पर।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को यह सुविधा हर वर्ष में एक बार दी जाएगी।
- आवेदक को परिवाह में दिए गए किराए का टिकट को जमा करना अनिवार्या है।
- आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगर बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए ,और जिन आवेदकों की
सदयस्ता एक वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है। - पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पैतृक घर जाने के लिए किराए के खर्च का भुक्तान किया जाएगा।
- निर्माण कामगार और उनके घर के चार सदस्य योजना का लाभ ले सकते है।
- पैतृक घर जाने के लिए वर्ष में एक बार यह सुविधा दी जाएगी।
- निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परिवाहनो के किराय के खर्च का भुक्तान देह होगा।:-
- रेल की द्वितीय श्रेणी की टिकट पर।
- हरियाणा रोड वेज की बस के साधारण टिकट पर।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक के पास न्यूनतम एक वर्ष की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
- जो आवेदक केवल अपने गृहनगर जा रहे है वह योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज आवश्यक है :-
- स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
- यात्रा का टिकट का प्रमाण।
- पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक भरने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- योजना चुनने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदक की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को माता-पिता के घर जाते समय लगे किराए का खर्च प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
- साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना ऑनलाइन आवेदक पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112.
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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