हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को औजार खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • टूल किट खरीदने के लिए 8,000/-रुपए का अनुदान देय होगा।
    • लाभार्थी को यह लाभ 5 वर्ष में एक बार दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को औजार खरीदने के लिए 8,000/-रुपए की अनुदान दिया जाएगा।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार का काम बहुत कठिन होता है उन्हें कार्य के समय औजारो की आवश्यकता पड़ती है।
  • कम आय होने के कारण वह औजार खरीदने में असक्षम रह जाते है।
  • इसी समस्या को सुलझाने के लिए और श्रमिकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु
    वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गए है।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण श्रमिकों का प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु नए औजार खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • औजार (टूक किट )खरीदने हेतु उपदान।
    • औजार की खरीद के लिए अनुदान योजना।
  • निर्माण कामगारों को औजार खरीदने के लिए 8,000/-रुपए प्रदान किए जाइए।
  • अधिकतम पांच बार औजार खरीदने के लिए अनुदान निर्माण कामगार को दिया जाएगा।
  • लाभार्थी पांच वर्ष में एक बार योजना का लाभ उठा सकते है।
  • आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए जिन आवेदक की सदयस्ता एक वर्ष से
    कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को औजार खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • टूल किट खरीदने के लिए 8,000/-रुपए का अनुदान देय होगा।
    • लाभार्थी को यह लाभ 5 वर्ष में एक बार दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीयकृत होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक की न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिहित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • टूल किट खरीदने का प्रमाण।
    • आयु का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • वर्क स्लिप।
    • घोषणा पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है,जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को आवेदन भरने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजना अन्तोदय सरल पोर्टल पर औजार की खरीद के लिए अनुदान योजना के नाम से उपलब्ध है।
  • योजना आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दतावेज अपलोड कर्ण होगा।
  • आवेदन तथा दस्तावेजों की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को टूल किट ख़रीदने के लिए 8,000/-रुपए उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान किए जाएगे।
  • आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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