हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर निम्नलिखित लाभ उनके उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाएगे :-
    • अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 4,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगारों की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 4,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी अपंजीकृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार का कार्य बहुत कठिन होता है कभी कभी दुर्घटना होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है।
  • वह निर्माण कामगार जो अपंजीकृत होते है उनके परिवार को अधिक कठिनाईओ का समना करना पड़ता है।
  • तथा आय का कोई श्रोत ना होने के कारण वह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते।
  • इन सारी समस्याओ का समाधान करने के लिए हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  • हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु योजना।
    • अपंजीकृत कामगार की मृत्यु पर सहायता।
  • निर्माण कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण हुई है उनके उत्तराधिकारी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराधिकारी को 4,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को मृत निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर निम्नलिखित लाभ उनके उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाएगे :-
    • अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 4,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मृत निर्माण कामगार का निर्माण कामगार बोर्ड पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
  • मृत कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है उनके उत्तराधिकारी पात्र है।
  • योजना के लिए आवेदन मृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • ऍफ़.आई.आर रिपोर्ट।
    • पोस्मॉर्टम रिपोर्ट।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • वर्क स्लिप।

आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता योजना अन्तोदय सरल पोर्टल पर अपंजीकृत कामगार की मृत्यु पर सहायता से उपलब्ध है।
  • हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजना का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में 4,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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