हाइलाइट
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को पुत्री के जन्म होने पर 20,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
- पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी :-
किश्त पुत्र पुत्री प्रस्तुति उपरान्त 5000/-रुपए 5000/-रुपए बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5000/-रुपए 5000/-रुपए बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा शिक्षा
हेतु संस्थान में प्रवेश लेने पर10,000/- रुपए 11,000/-रुपए कुल 20,000/- 21,000/-
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान प्रसूति सहायता योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | राज्य की श्रमिक महिला। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निर्माण श्रमिक महिलाए प्रसव के जन्म के बाद अपना और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती।
- इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रसूति सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव के जन्म के बाद अपना और बच्चे की देखभाल ठीक से कर पाए।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को पुत्र के जन्म होने पर 20,000/-रुपए तथा पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी महिला को तीन किश्त में सहायता राशि दी जाएगी।
- आवेदक जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी पूर्व में दो या उससे अधिक बच्चे है वह पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को पुत्री के जन्म होने पर 20,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
- पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी :-
किश्त पुत्र पुत्री प्रस्तुति उपरान्त 5000/-रुपए 5000/-रुपए बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5000/-रुपए 5000/-रुपए बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा शिक्षा
हेतु संस्थान में प्रवेश लेने पर10,000/- रुपए 11,000/-रुपए कुल 20,000/- 21,000/-
पात्रताएं
- आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला जिसकी पूर्व में दो या उससे अधिक संतान है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक नहीं कर रही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकती है।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन को पहले पोर्टल पर जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को आवेदक का नाम तथा मोबाइल नंबर विवरण को भरना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दलना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से राजस्थान प्रसूति सहायता योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गए जानकारियों को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- लाभार्थियों के चयन के बाद उनके दिए गए खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है ।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवेदन पत्र श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिख्ति विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- संपर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
प्रसूति सहायता योजना
सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार हमें प्रसूति योजना के एक किस में पैसा देती थी लेकिन आपने यह गलत किया है कि अलग-अलग तीन किस्तों में बंटवारा किया गया है यह गलत है आप गरीब आदमी को बार-बार धक्के लगवा रहे हो
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