बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लोगो
Highlights
  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
Customer Care
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2215261
    • 0612-2215264
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-bcebc-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
लाभार्थी राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थि।
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), की परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
नोडल विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पोर्टल द्वारा। 

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • यह योजना उन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न स्तरों की सिविल सेवा परीक्षाओं की तयारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • बी.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
  • राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की यह धनराशि सीधे उनके बैंक खातें में स्थांतरित कर दी जाती है। 
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • बी.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
    • बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्य होना चाहिए।
    • किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • जाति प्रमाण पत्र

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पोर्टल पर जाना होगा।  
  • पोर्टल के होमपेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, और पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • साथ ही सभी आवेदन में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। 
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद यह प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कलयाण विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर दिनांक 03-05-2023 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2215261
    • 0612-2215264
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-bcebc-bih@nic.in
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पता :-
    नवनिर्मित भवन, ब्लॉक -4, पुराना
    सचिवालय, पटना - 800015

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16 बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना Bihar
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20 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना Bihar
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22 बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना Bihar
23 बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना Bihar
24 बिहार सम्बल योजना Bihar
25 बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना Bihar
26 Bihar Godam Nirman Yojana Bihar

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1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

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महाशय से निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं पंकज सिंह की मां जिला परिषद पूर्वी भाग की बच्चन देवी हैं मैं एक छोटा जन वितरण प्रणाली विक्रेता हूं मेरा जिला परिषद मुकेश सिंह की पत्नी पच्मी भाग जिला परिषद हैं पंकज सिंह के द्वारा मुझसे 5000 हजार की डिमांड हर महीना किया जाता हैं नहीं देने पर मुझे धमकी दिया जाता हैं की तुमारा pds दुकान रद्द करवा देंगे और मैं एक गरीब परिवार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं और मैं विकलांग भी हूं महाशय से निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे बचाने की कृपा की जाय ये दबंग प्रवृति के लोग हैं बार बार मेरी दुकान की जॉच करवा दिया जाता हैं नवादा, पकरीबरावां ब्लॉक,8051xx, 79924048xx अत्यंत पिछड़ा का इंसाफ दिलाने की कृपा की जाय इसमें आपकी महान कृपा होगी महोदय

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