बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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Highlights
  • बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला प्रसव होने के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाएगी।
    • निर्माण श्रमिक महिला को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।
Customer Care
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना।
लाभ निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म के उपरान्त न्यूनतम 90 दिनों की मजदूरी की समतुल्य राशि।
लाभार्थी राज्य की महिला निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम संसाधन विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • गर्भवती होने के उपरान्त निर्माण श्रमिक महिला अधिक काम नहीं कर पाती।
  • अधिक काम करने से उनकी तथा उनके बच्चे की जान को भी खतरा होता है।
  • निर्माण श्रमिक महिलाओ का काम शरीरिक श्रम का होता है जिसके कारण वह गर्भवती होने के उपरांत नहीं कर पाती।
  • काम नहीं करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
  • आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कुछ महिलाओ को गर्भवती अवस्था में भी काम पर जाना पढ़ता है।
  • इन्ही सारी कठिनाईओ का सामना निर्माण श्रमिक महिला को नहीं करना पढ़े बिहार सरकार ने बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिलाओ को बच्चे के जन्म के उपरांत पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।
  • बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना बिहार के श्रम संसाधन विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को बच्चे के जन्म के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रथम दो प्रसव के लिए सहायता राशि दी जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक महिला को अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली अनुदान राशि स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।
  • पंजीकृत महिला जो बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष से पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला प्रसव होने के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाएगी।
    • निर्माण श्रमिक महिला को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक महिला पंजीकृत होनी चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक महिला की बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 1 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • महिला निर्माण श्रमिक बच्चे होने पर बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती है।
  • बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का आवेदन पत्र उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले स्कीम एप्लीकेशन पर क्लिक कर अप्लाई फॉर स्कीम पर जाना होगा।
  • आवेदक को अपनी पंजीकृत निर्माण श्रमिक आईडी को डालना होगा।
  • आवेदन करने के लिए बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को ठीक से भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।
  • जाँच के बाद अधिकारियो द्वारा चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदन श्रम संसाधन विभाग के जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद उसमे सभी दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
  • श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी महिला को लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार
    सी विंग, चौथी मंजिल, नियोजन भवन,
    इनकम टैक्स गोलंबर के पास,
    पटना -800001.
  • श्रम संसाधन विभाग, बिहार
    नियोजन भवन, आयकर गोलंबर के पास,
    जवाहर लाल नेहरू पथ,
    पटना, बिहार-800001.

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Bihar Diesel Anudan Scheme Bihar
2 Mukhyamantri Balak/Balika Protsahan Yojna Bihar
3 Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana. Bihar
4 Bihar Mukhyamantri Balika Poshak Yojna Bihar
5 Chief Minister Kishori Health Program Scheme Bihar
6 Bihar Sampoorn Tikakaran Yojna Bihar
7 Mukhyamantri Kanya Uthan Yojana Bihar
8 Mukhyamantri Balak-Balika Cycle Yojna Bihar
9 बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Bihar
10 बिहार छत पर बागवानी योजना Bihar
11 बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना Bihar
12 बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना Bihar
13 बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना Bihar
14 बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना Bihar
15 बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना Bihar
16 बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना Bihar
17 बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना Bihar
18 बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना Bihar
19 बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना Bihar
20 बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना Bihar
21 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना Bihar
22 बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना Bihar
23 बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना Bihar
24 बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना Bihar
25 बिहार सम्बल योजना Bihar
26 Bihar Godam Nirman Yojana Bihar

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

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