
Highlights
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
- अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
- उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
Customer Care
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
|
नोडल विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना।
- इससे अव्यवहृत पड़े चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
- अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
- उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के माध्यम से कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- इस योजना के तहत चौर विकास के लिए “लाभुक आधारित चौर विकास” और “उद्यमी आधारित चौर विकास” किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
चौर विकास के मॉडल | इकाई लागत | अनुदान |
---|---|---|
1 हेक्टेयर रकवा में दो तालाब निर्माण |
8,80,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,16,000/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,40,000/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,64,000 | ||
1 हेक्टेयर रकवा में चार तालाब निर्माण |
7,32,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 5,12,400/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 3,66,000/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,19,600 | ||
1 हेक्टेयर रकवा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास |
9,69,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,78,300/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,84,500/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,90,700/- |
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाती प्रमाण-पत्र।
- समूह में कार्य करने की सहमति पत्र।
- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
- उद्यमी लाभुकों के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण-पत्र।
- विगत तीन वर्षो का अंकेषन एवं आयकर रिटर्न।
- व्यक्तिगत/ समूह लाभुकों के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- लीज एकरारनामा इत्यादि।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना पासवर्ड रीसेट।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार।
सम्पर्क करने का विवरण
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पता :-
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार
सरकार दूसरी मंजिल, विकास भवन
(नया सचिवालय), बेली रोड, पटना 800015
Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:
Feel free to click on the link and join the discussion!
This forum is a great place to:
- Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
- Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
- Connect with others: Engage with the community and learn from others.
I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.
Caste | Scheme Type | Govt |
---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT |
2 | ![]() |
Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT |
3 | ![]() |
Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
Stay Updated
×
Comments
Yojana sambandhit
Sabhi yojana sahi hai but koi yojana bina ghus dalal ke labhuk ko nahi milta hai
Hamare mananiye mukhyamantri shri NITISH G
Se kahna ye hai ki yojana bahut sara ho gaya hai Ab inhi yojana ko sahi labhuk tak pahuch pa raha hai ki nahi ye janch karwayen (namskar)
Add new comment