Highlights
- बिहार सम्बल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निशुल्क कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण की सुविधा।
- स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा।
- दिव्यांग बच्चो के लिए विशेष विद्यालयों में छात्रवृति दी जाएगी।
- सरकार द्वारा विशेष विद्यालयों का निर्माण किए जाएगे।
- 20,000/-रुपए प्रति माह बहु दिव्यांग व्यक्ति को देय होंगे।
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Customer Care
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार सम्बल योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | राज्य के दिव्यांगन। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार । |
आवेदन का तरीका | बिहार सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- विकलांग व्यक्ति को विकलांगता के कारण जीवन व्यापन करने में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढता है।
- विकलांगता के कारण वह अपने कार्य के लिए दुसरो पर निर्भर रहते है।
- विकलांग व्यक्ति के कोई आय का स्रोत भी नहीं होता जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पता।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार सम्बल योजना की शुरुवात की गई है।
- बिहार सम्बल योजना बिहार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत अति है।
- बिहार सम्बल योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांग व्यक्तियों को समाजिक सुरक्षा मिल पाए तथा उनका विकास हो पाए।
- लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें स्वरोजगार करने हेतु 2,00,000/-रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
- विकलांग बच्चो को योजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय/ मूक बधिर विद्यालय/दिवाकालीन विद्यालयों में बच्चो को लाभ प्रदान किए जाएगे।
- विशेष विद्यालयों में लाभ प्रदान करने हेतु लाभार्थी बच्चे की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए योजना के अंतर्गत कोई आय तथा आयु सीमा नहीं है।
- ट्राईसाइकिल लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए तथा 60% विकलांगता होनी चाहिए।
- पात्र लाभार्थी बिहार सम्बल योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है, जो बिहार के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- बिहार सम्बल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
श्रेणी लाभ कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण - लाभार्थी को कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण की सुविधा निशुल्क दी जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित विशेष उपकरण प्रदान किए जाएगे :-
- ट्राईसाइकिल।
- श्रवण यंत्र।
- बैसाखी।
- नेत्रहीन के लिए छड़ी।
स्वरोजगार ऋण - लाभार्थी को उघम तथा व्यवसाय हेतु अधिकतम 2,00,000/-रुपए का ऋण देय होगा।
- लाभार्थी को निम्नलिखित उघम या व्यवसाय में ऋण दिया जाएगा :-
- लघु उघम।
- कारीगरी एवं उघम विकास कार्य।
- दिव्यांग व्यक्ति के लिए साधन निर्माण।
- कृषि कार्य।
- दिव्यांग उघमियों को उत्पादन एवं उत्पाद में।
विशेष विद्यालय - विशेष विद्यालय में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा विकलांग बच्चो के लिए निम्नलिखित विशेष विद्यालय बनाए जाएगे :-
- नेत्रहीन विद्यालय।
- मूक बधिर विद्यालय।
- मानसिक मंद दिवाकालीन विद्यालय।
बहु दिव्यांगता बहु दिव्यांगता वाले विकलांग व्यक्ति को 20,000/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। प्रमाणीकरण दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रताएं
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कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 40 % या उसे अधिक विकलांगता होनी चाहिए ।
- ट्रॉईसाइकिल का लाभ लेने के लिए 60% या उसे अधिक विकलांगता होनी चाहिए।
- ट्रॉईसाइकिल का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की आयु अधिकतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
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स्वरोजगार ऋण
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 2,00,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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विशेष विद्यालय
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बच्चे की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक बच्चे के माता/पिता की आयु 2,00,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक सरकार द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय/ मूक बधिर विद्यालय/दिवाकालीन विद्यालयों से होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार सम्बल योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाती प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार सम्बल योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- बिहार सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदक बिहार के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भर सकते है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार सम्बल योजना पंजीकरण।
- बिहार सम्बल योजना लॉगिन।
- बिहार ऑनलाइन सर्विस पोर्टल।
- बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- बिहार सम्बल योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार
आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015 .
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Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
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Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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