Highlights
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने पर 15,000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
Website
Customer Care
- शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- eduportal.cg@nic.in
- शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सम्पर्क करने का विवरण।
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2019. |
लाभा |
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नोडल विभाग | शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के होनहार विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 10 वीं या 12 वीं कक्षा का छात्र होना चाहिए।
- केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र।
- केवल सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्र।
- योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के निम्न वर्ग से संबंधित होनहार विद्यार्थियों का सामाजिक रूप में विकास करना साथ ही उनकी शैक्षिक स्तर में वृद्धि करना।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने पर 15,000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- 10वीं ,12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी इस योजना हेतु आवेदन करके प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- योजना के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने पर 15,000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 10 वीं या 12 वीं कक्षा का छात्र होना चाहिए।
- केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र।
- केवल सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्र।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास का प्रमाण।
- आय का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- 10वीं, 12वीं की मार्कशीट।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़, शिक्षा विभाग कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां जैसे कि विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, बैंक का नाम आदि दर्ज करना होगा।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- पात्रता रखने वाले छात्रों की चयनित सूची राज्य कार्यालय रायपुर से जारी की जाती है।
- इसके पश्चात् जिला शिक्षा कार्यालय संबंधित संस्थाओं/छात्रों से आवश्यक जानकारी हेतु पत्र जारी करते हैं।
- सूची में शामिल छात्रों को ही मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- छात्रों को प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- eduportal.cg@nic.in
- शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सम्पर्क करने का विवरण।
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