Highlights
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
Customer Care
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-4267996
- 0771-4023996
- 0771-4241416
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-
- statewomencommissionraipur@yahoo.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना का संचालन किया जाएगा।
- योजना से महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता होगी और कन्या भू्रण हत्या में कमी आएगी।
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने अनिवार्य है।
- दूसरी बार बालिका संतान होने पर ही महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच दूर करना है।
- इस योजना के माध्यम से कुपोषण के कारण होने वाले मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता से बेटी के जन्म के समय बेटी के स्वास्थ्य देखभाल एवं माता के स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया जा सकता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए माता को प्रसव पूर्व कम से कम एक बार जांच करवाना और बच्चे के जन्म का पंजीयन कराना जरूरी है।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने अनिवार्य है।
- दूसरी बार बालिका संतान होने पर ही महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण।
- आयु प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पात्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीयन कराना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को आंगनबाड़ी केन्द्र जमा कर देना होगा।
- इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र से निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-4267996
- 0771-4023996
- 0771-4241416
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-
- statewomencommissionraipur@yahoo.in
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
मुख्य निर्वाचन कार्यालय के बाजू,
शास्त्री चौक, रायपुर।
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana | Chhattisgarh | |
2 | Chhattisgarh Chief Minister Higher Education Promotion Scheme | Chhattisgarh | |
3 | Chhattisgarh Atal Vihar Yojana | Chhattisgarh | |
4 | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना | Chhattisgarh | |
5 | छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना | Chhattisgarh | |
6 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना | Chhattisgarh | |
7 | छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना | Chhattisgarh | |
8 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना | Chhattisgarh | |
9 | छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना | Chhattisgarh | |
10 | छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना | Chhattisgarh | |
11 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना | Chhattisgarh | |
12 | छत्तसीगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना | Chhattisgarh | |
13 | छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना | Chhattisgarh | |
14 | Startup Chhattisgarh Yojana | Chhattisgarh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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