छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
Scheme Open
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना लोगो
Highlights
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
Customer Care
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 10,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 5,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 5,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
    • महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
    • केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से असंगठिति श्रमिकों महिलाओं को प्रसूति में होने वाले खर्चे से राहत मिल सकेगी।
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे।
  • इस योजना का लाभ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से पंजीकृत या श्रम कार्ड धारक श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
    • महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
    • सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
    • ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की वैध सदस्यता नहीं रखते है उन्हें योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
    • केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
    • आयु का प्रमाण।
    • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
    • बैंक खाता विवरण।
    • स्व घोषणा पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिक का भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण, छत्तीसगढ़ में पंजीकरण आवश्यक है ।
  • साथ ही महिला श्रमिक पास विभाग द्वारा जारी श्रम कार्ड भी होना आवश्यक है।
  • योजना में बच्चे के जन्म के बाद केवल 90 दिन के भीतर ही आवेदन स्वीकृत किए जाएँगे।
  • इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Chhattisgarh
2 Chhattisgarh Chief Minister Higher Education Promotion Scheme Chhattisgarh
3 Chhattisgarh Atal Vihar Yojana Chhattisgarh
4 छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना Chhattisgarh
5 छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना Chhattisgarh
6 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना Chhattisgarh
7 छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना Chhattisgarh
8 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना Chhattisgarh
9 छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना Chhattisgarh
10 छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना Chhattisgarh
11 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना Chhattisgarh
12 छत्तसीगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना Chhattisgarh
13 छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना Chhattisgarh
14 Startup Chhattisgarh Yojana Chhattisgarh

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format