Highlights
              - छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ
- केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा।
 - यह लाभ केवल दो बालिकाओ तक ही सिमित होगा।
 - बालिका के 18 वर्ष तक अविवाहित होने एवं कक्षा 12 पास करने पर एक लाख रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
 - धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
 
 
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			 योजना का अवलोकन 
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|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना | 
| आरंभ वर्ष | 2014 | 
| लाभ | पात्र बालिका को कक्षा 12 पास करने और 18 वर्ष तक शादी न होने की स्थिति में एक लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी। | 
| लाभार्थी | गरीबी रेखा अंतर्गत आने वाले परिवार की बालिका। | 
| नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़। | 
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। | 
| आवेदन का तरीका | नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम द्वारा स्वीकारे जाएंगे। | 
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य की जनता की हित हेतु कई कल्याणकारी योजनाओ को लागु करती आयी है।
 - उनका मुख्य उदेश्य प्रदेश की जनता को सब तरह की सुख सुविधाएं मुहैया करना है।
 - लेकिन पीछे कुछ समय से राज्य में गिरते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या से छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है।
 - सन 2001 हुई जनगणना के मुकाबले 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात घटकर 1000:964 रह गया जो की वर्ष 2001 में 1000:975 था।
 - इस घटते लिंगानुपात तथा समाज में लड़कियों के प्रति सोच को बढ़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा "नोनी सुरक्षा योजना" को लागु किया गया।
 - इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों की शैक्षणिक तथ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है।
 - इसकी मदद से बालिकाओ के आने वाले उज्जवल भविष्य की एक मजबूत आधारशिला रखी जाएगी।
 - राज्य के लोगो में बालिकाओ के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के साथ;
 - राज्य में हो रही बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी को प्रथा को रोकने में सहायक होगी।
 - गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो राज्य के मूल निवासी है योजना का लाभ ले सकते है।
 - छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओ तक ही सिमित है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2014 के पश्चात हुआ है।
 - योजना अनुरूप राज्य में बालिकाओ के प्रति शिक्षा और बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलाना है।
 - योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को उसके 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1 लाख रूपए की राशि दी जाएगी।
 - पात्र बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बिमा निगम को 5 वर्षो तक प्रतिवर्ष 5,000/- रूपए विनियोजित किये जाएंगे।
 - आवेदन से लेकर राशि के भुगतान तक सभी औपचारिकता भारतीय जीवन बिमा निगम द्वारा पूर्ण की जाएगी।
 - बालिका के नाम पर प्रथम किश्त जारी होने पर एलआईसी द्वारा योजना का बांड जारी किया जाएगा।
 - प्रथम किश्त उपरांत पंजीकृत बालिका को एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा।
 - इस यूनिक आईडी की मदद से लाभार्थी की भविष्य में पहचान एवं भुगतान सम्बन्धी औपचारिकताओ को पूर्ण किया जाएगा।
 - नोनी सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
 - किसी कारणवश जो आवेदक एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, वह अगले वर्ष यानी बालिका के जन्म के 2 वर्ष के भीतर अपने जिले के कलेक्टर से अपील करके आवेदन कर सकते है।
 - जन्म उपरान्त माता-पिता की मृत्य हो जाने पर योजना का आवेदन बालिका के 5 वर्ष होने तक भी किया जा सकेगा।
 - यदि 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि निरश्त कर दी जाएगी।
 
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ
- केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा।
 - यह लाभ केवल दो बालिकाओ तक ही सिमित होगा।
 - बालिका के 18 वर्ष तक अविवाहित होने एवं कक्षा 12 पास करने पर एक लाख रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
 - धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
 
 
पात्रता
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है, जिसकी पात्रता इस प्रकार है:-
	  
- योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही ले सकेंगे।
 - बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के पश्चात हुआ हो।
 - गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
 - लाभ केवल दो संतान (बालिकाओ) तक सिमित होगा।
 - तीसरी बालिका नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
 - गोद ली हुई बालिका भी नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
 
 
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
	  
- जाती प्रमाण पत्र।
 - मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - माता एवं पिता के पहचान पत्र।
 - निवास प्रमाण पत्र।
 - परिवार नियोजन प्रमाण पत्र।
 - बालिका का नवीनतम प्रमाण पत्र।
 - माता एवं पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शाशन द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
 - बीपीएल व स्वस्थ्य बिमा कार्ड।
 - आय प्रमाण पत्र।
 - बालिका होने सम्बंधित आंगबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/सरपंच/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 
 
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
 - योजना का लाभ लेने हेतु व्यक्ति अपने गांव/मोहल्ले स्थित आंगनबाड़ी केंद्र/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करना होगा।
 - इसके लिए आपको नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
 - नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
 - जिसके लिए आपको सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
 - वेबसाइट के मुख्य पेज से कार्यक्रम और योजनाए के अंतर्गत "नौनी सुरक्षा योजना" का चयन करे।
 - चयन उपरांत नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो जाएगा।
 - इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले।
 - इस आवेदन फॉर्म में मांगे गए विवरण को स्पष्ट और सही ढंग से भरे।
 - आवेदन फॉर्म में बालिका की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो दिए गए स्थान पर चस्पा करे।
 - विवरण भरने के बाद पत्र अनुसार जरूरी दस्तावेज संलग्न करे।
 - भरे हुए आवेदन पत्र को आंगनबाड़ी/पार्षद/ या फिर अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दे।
 - जांच में सफल और असफल पाए गए आवेदन की जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
 
महत्वपूर्ण लिंक
- महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट।
 - छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना आवेदन पत्र।
 - छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
 
सम्पर्क करने का विवरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ संपर्क सूत्र।
 - महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क: nsywcdcg@gmail.com
 - महिला एवं बाल विकास, 
द्वितीय तल, अटल नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 
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