Highlights
- हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना की शुरुवात 2004 में हिमाचल प्रदेश द्वारा की गयी थी।
- इस योजना के अंतरगत निम्नलिखित वर्गों को योजना का लाभ प्राप्त होगा
- वृद्ध व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला - 750 रुपए प्रति माह
- अपंग व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- कुष्ठ रोगियों - 750 रुपए प्रति माह
- ट्रांसजेंडर - सरकार द्वारा निर्धारित
Customer Care
हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना। |
में प्रारंभ | वर्ष 2004 |
फ़ायदे |
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लाभार्थिं |
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नोडल मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन। |
योजना के बारे में
- देश में विकास तभी हो सकता है जब सामाज के सभी वर्गो सुनिश्चित रहें तथा सभी को एक सामान अवसर प्रदान किये जाएँ।
- इसी सोच को आगे रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना की शुरुवात 2004 में की गयी थी।
- इस योजना के अंतरगत निम्नलिखित वर्गों को योजना का लाभ प्राप्त होगा
- वृद्ध व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला - 750 रुपए प्रति माह
- अपंग व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- कुष्ठ रोगियों - 750 रुपए प्रति माह
- ट्रांसजेंडर - सरकार द्वारा निर्धारित
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
लाभार्थी
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उम्रु
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पेंशन
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वृद्ध व्यक्ति
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60 से 69
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750 प्रति माह
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70 या अधिक
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1300 प्रति माह
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विधवा/निराश्रित/अविवाहित महिला
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18 या अधिक
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750 प्रति माह
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अपंग व्यक्ति विकलांगता 40 से 69 प्रतिशत तक
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18 से 79
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750 प्रति माह
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अपंग व्यक्ति विकलांगता 70 प्रतिशत या अधिक
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18 से 79
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1300 प्रति माह
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कुष्ठ रोगियों
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कोई आयु सीमा नहीं
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750 प्रति माह
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ट्रांसजेंडर
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कोई आयु सीमा नहीं
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सरकार द्वारा निर्धारित |
पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को निम्नलिखित श्रेणी में आना चाहिए
- वृद्ध व्यक्ति
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला
- अपंग व्यक्ति
- कुष्ठ रोगियों
- ट्रांसजेंडर
- वृद्ध व्यक्ति:-
- आवेदक की उम्र 60 या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 60 से 69 वर्ष के आवेदकों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- 70 या अधिक वर्ष के आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
- 70 और उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला:-
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से उम्र होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- अपंग व्यक्ति:-
- आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- 70 प्रतिशत या अधिक विकलांगता या 40 प्रतिशत या अधिक मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- कुष्ठ रोगियों:-
- आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में सम्भंदित नहीं होना चाहिए।
- संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- कुष्ठ रोगियों के लिए कोई आयु नहीं हैं।
- ट्रांसजेंडर:-
- आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में सम्भंदित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- मूलनिवास पत्र।
- परिवार रजिस्टर।
- बैंक खाता या डाकघर खाता विवरण।
- कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ प्रमाण पत्र।
- ट्रांसजेंडर के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र।
- जो लोग योजना के अनुसार आय प्रतिबंध के अधीन हैं, उन्हें आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- जो लोग किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना का लाभार्थि बनने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र सही से भरें तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ो को संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी पर जाकर जमा करें।
- आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
विशेषताएँ
- निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना के अंतरगत मिलने वाले लाभ बंद हो जायेंगे।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर।
- विधवा का पुनर्विवाह पर।
- लाभार्थी को किसी अन्य स्रोत से आय होने पर.
- योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र, गैर विवाह प्रमाण पत्र और गैर रोजगार प्रमाण पत्र सालाना जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
2 | Himachal Pradesh Disability Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
3 | Himachal Pradesh Widow, Destitute and Single Women Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
4 | Himachal Pradesh Rehabilitation Allowance to Lepers | Himachal Pradesh | |
5 | Himachal Pradesh Transgender Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
6 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना | Himachal Pradesh | |
7 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना | Himachal Pradesh | |
8 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना | Himachal Pradesh | |
9 | हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना | Himachal Pradesh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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