Highlights
- हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना की शुरुवात 2004 में हिमाचल प्रदेश द्वारा की गयी थी।
- इस योजना के अंतरगत निम्नलिखित वर्गों को योजना का लाभ प्राप्त होगा
- वृद्ध व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला - 750 रुपए प्रति माह
- अपंग व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- कुष्ठ रोगियों - 750 रुपए प्रति माह
- ट्रांसजेंडर - सरकार द्वारा निर्धारित
Customer Care
हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना। |
में प्रारंभ | वर्ष 2004 |
फ़ायदे |
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लाभार्थिं |
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नोडल मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन। |
योजना के बारे में
- देश में विकास तभी हो सकता है जब सामाज के सभी वर्गो सुनिश्चित रहें तथा सभी को एक सामान अवसर प्रदान किये जाएँ।
- इसी सोच को आगे रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना की शुरुवात 2004 में की गयी थी।
- इस योजना के अंतरगत निम्नलिखित वर्गों को योजना का लाभ प्राप्त होगा
- वृद्ध व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला - 750 रुपए प्रति माह
- अपंग व्यक्ति - 750 से 1300 रुपए प्रति माह
- कुष्ठ रोगियों - 750 रुपए प्रति माह
- ट्रांसजेंडर - सरकार द्वारा निर्धारित
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
लाभार्थी
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उम्रु
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पेंशन
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वृद्ध व्यक्ति
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60 से 69
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750 प्रति माह
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70 या अधिक
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1300 प्रति माह
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विधवा/निराश्रित/अविवाहित महिला
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18 या अधिक
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750 प्रति माह
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अपंग व्यक्ति विकलांगता 40 से 69 प्रतिशत तक
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18 से 79
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750 प्रति माह
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अपंग व्यक्ति विकलांगता 70 प्रतिशत या अधिक
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18 से 79
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1300 प्रति माह
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कुष्ठ रोगियों
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कोई आयु सीमा नहीं
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750 प्रति माह
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ट्रांसजेंडर
|
कोई आयु सीमा नहीं
|
सरकार द्वारा निर्धारित |
पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को निम्नलिखित श्रेणी में आना चाहिए
- वृद्ध व्यक्ति
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला
- अपंग व्यक्ति
- कुष्ठ रोगियों
- ट्रांसजेंडर
- वृद्ध व्यक्ति:-
- आवेदक की उम्र 60 या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 60 से 69 वर्ष के आवेदकों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- 70 या अधिक वर्ष के आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
- 70 और उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला:-
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से उम्र होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- अपंग व्यक्ति:-
- आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- 70 प्रतिशत या अधिक विकलांगता या 40 प्रतिशत या अधिक मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- कुष्ठ रोगियों:-
- आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में सम्भंदित नहीं होना चाहिए।
- संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
- कुष्ठ रोगियों के लिए कोई आयु नहीं हैं।
- ट्रांसजेंडर:-
- आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में सम्भंदित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- मूलनिवास पत्र।
- परिवार रजिस्टर।
- बैंक खाता या डाकघर खाता विवरण।
- कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ प्रमाण पत्र।
- ट्रांसजेंडर के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र।
- जो लोग योजना के अनुसार आय प्रतिबंध के अधीन हैं, उन्हें आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- जो लोग किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना का लाभार्थि बनने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र सही से भरें तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ो को संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी पर जाकर जमा करें।
- आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
विशेषताएँ
- निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना के अंतरगत मिलने वाले लाभ बंद हो जायेंगे।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर।
- विधवा का पुनर्विवाह पर।
- लाभार्थी को किसी अन्य स्रोत से आय होने पर.
- योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र, गैर विवाह प्रमाण पत्र और गैर रोजगार प्रमाण पत्र सालाना जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
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