हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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Highlights
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • लाभार्थी को विकलांगता प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित अनुदान दिया जाएगा :-
      प्रतिशत राशि
      50% से कम दिव्यांग होने पर 25,000/-रुपए
      50% से अधिक दिव्यांग होने पर 50,000/-रुपए
Customer Care
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना।
लाभ 500/-रुपए प्रति माह पेंशन तथा 25,000/-रुपए से 50,000/-रुपए तक अनुदान राशि दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • दुर्घटना के कारण निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाते है।
  • विकलांग होने के कारण वह काम नहीं कर पाते तथा उनके आय का कोई स्रोत नहीं रहता ।
  • आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाई आती है।
  • इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक को पेंशन तथा अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जो 50% से कम विकलांग है उन्हें 25,000/-रुपए तथा 50% से अधिक विकलांग है उन्हें 50,000/-रुपए अनुदान राशि योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह पात्र है।
  • दुर्घटना तथा बीमारी के कारण विकलांग हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 500/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • लाभार्थी को विकलांगता प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित अनुदान दिया जाएगा :-
      प्रतिशत राशि
      50% से कम दिव्यांग होने पर 25,000/-रुपए
      50% से अधिक दिव्यांग होने पर 50,000/-रुपए

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक जो दुर्घटना तथा बीमारी के कारण विकलांग हुए है वह पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • विकलांग होने का प्रमाण।
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र (बीमार से विकलांग होने पर )
    • दुर्घटना से विकलांग होने का प्रमाण।
    • आयु प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करे प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र को श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी को प्रति माह पेंशन की राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Matching schemes for sector: Pension

Sno CM Scheme Govt
1 Atal Pension Yojana (APY) CENTRAL GOVT
2 National Pension System CENTRAL GOVT
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) CENTRAL GOVT
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana CENTRAL GOVT
5 NPS Vatsalya Scheme CENTRAL GOVT

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