Highlights
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को न्यूनतम 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
Website
Customer Care
- हिमचाल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2625084.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। |
लाभ | 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- वृद्धावस्था में कम करने की क्षमता नहीं रहती जिसके कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं रहता।
- निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में जीवन व्यापन करने में बहुत कठिनाईओ का सामना करना पड़ता है।
- निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में सुविधा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को न्यूनतम 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- अधिकारियो द्वारा समीक्षा के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को पेंशन की सुविधा प्रति माह उनके दिए गए बैंक खाते में देय होगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमचाल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620210.
- 0177-2625084.
- 0177-2620256.
- 0177-2629807.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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2 | Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
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5 | Himachal Pradesh Rehabilitation Allowance to Lepers | Himachal Pradesh | |
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