Highlights
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
Website
Customer Care
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2629807.
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना। |
लाभ | 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक की पत्नी। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- पति की मृत्यु के बाद निर्माण श्रमिक की पत्नी के आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है।
- आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह जरूरत की चीज़े भी नहीं खरीद पाती।
- निर्माण श्रमिको की पत्नियों को आर्थिक सहायता देने के उदेश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विधवा महिला को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- मृत निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत थे उनकी पत्नी योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक को निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिला को पेंशन की राशि प्रति माह उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- पात्र लाभार्थी पेंशन की सुविधा हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- विधवा महिला जिनके पति निर्माण श्रमिक थे वह पात्र है।
- मृत निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी महिला हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकती है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र को आवेदक श्रम एवं रोगजार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2629807.
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Himachal Pradesh Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
2 | Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
3 | Himachal Pradesh Disability Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
4 | Himachal Pradesh Widow, Destitute and Single Women Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
5 | Himachal Pradesh Rehabilitation Allowance to Lepers | Himachal Pradesh | |
6 | Himachal Pradesh Transgender Pension Scheme | Himachal Pradesh | |
7 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना | Himachal Pradesh | |
8 | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक पेंशन योजना | Himachal Pradesh | |
9 | हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना | Himachal Pradesh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक विधवा पेंशन योजना
Add new comment