Rajasthan Tarbandi Scheme

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Rajasthan CM
Scheme Open
Highlights
  • राजस्थान तारबन्दी योजना के तहत प्रदेश के किसानों को निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
    • खेतों की तारबंदी करने पर सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या 40,000/- रूपये। (जो भी कम हो)
    • खेतों की तारबंदी करने पर लघु/सीमान्त श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या 48,000/- रूपये। (जो भी कम हो
Customer Care
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2927047.
    • 0141 2922613.
    • 0141 2922614.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 5113544.
    • 0141 2922241.
    • 0141 2922238.
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • service.emitra@rajasthan.gov.in.
    • helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in.
    • utility.emitra@rajasthan.gov.in.
    • fundmanager.emitra@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान तारबन्दी योजना।
लाभार्थी राजस्थान के सभी किसान।
लाभ खेतो की तारबन्दी के लिए अनुदान।
नोडल एजेंसी कृषि विभाग, राजस्थान सरकार।
क्रियान्वयन एजेंसी कृषि आयुक्तालय, राजस्थान।
आवेदन का तरीका राजस्थान राजकिसान पोर्टल या ई-मित्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • किसानो को सिर्फ अच्छी फसल के लिए ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्हें अपनी फसल को जंगली जानवरो से भी बचाना पड़ता है।
  • अच्छी फसल के बाद भी जंगली जानवरो द्वारा किये हुए नुकसान के कारण, किसान को फसल पर की हुई मेहनत मुताबिक लाभ नहीं मिल पता। इस बात का संज्ञान लेते हुये राजस्थान सरकार ने किसानो के खेतो में तारबंदी करवाने का निर्णय लिया।
  • राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानो के खेतो पर कांटेदार/ चैनलिंग तारबन्दी की सुविधा का प्रावधान रखा गया है।
  • सरकार ने राजस्थान तारबन्दी योजना का सुभारम्भ किया, जिससे प्रदेश के सभी किसानो को लाभ मिल सकेगा। 
  • इस योजना को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना / राज्य योजना / एन.एम.ई.ओ. -तिलहन (National Mission on Edible Oil-Oilseeds) के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।
  • योजना के लिए धन की व्यवस्था केंद्र द्वारा 60% व राज्य सरकार द्वारा 40% की जायेगी।
  • योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानो को दिया जायेगा।
  • राजस्थान के किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर योजना का लाभ ले सकते है। 
  • योजना से लाभ लेने के लिये किसान/ किसान समूह ( न्यूनतम 2 कृषक ) के पास न्यूनतम 1. 5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है ।
  • योजना के तहत 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय  होगा। इससे अधिक लम्बाई होने पर बाकि तारबन्दी व्यक्तिगत / किसान समूह द्वारा स्वयं कराई जायेगी। इसके उपरान्त ही अनुदान राशि किसानो को दी जायेगी।
  • खेत की परिधि (Shortest Possible Periphery) का निर्धारण प्री वैरिफिकेशन के दौरान सहायक कृषि अधिकारी / कृषि परिवेक्षक द्वारा किया जायेगा।
  • खेत की जिस साइड पर पूर्व से तारबन्दी की गई है वहाँ दोबारा तारबन्दी नहीं कराइ जायेगी।
  • तारबन्दी का व्यय स्वयं या बैंक ऋण लेकर करने पर ही अनुदान देय होगा।
  • तारबन्दी का भौतिक सत्यापन कार्य पूरा होने के 10 दिन में करना आवश्यक है।
  • भौतिक सत्यापन के बाद 7 दिनों में विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे और अनुदान की राशि को सीधे किसान के बैंक खाते में स्थान्तरित किया जायेगा। 
  • संयुक्त निर्देशक कृषि विभाग खण्ड द्वारा योजना का  निरिक्षण किया जायेगा।
  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर 30.05.2022 से उपलब्ध रहेंगे। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार्य किये जायेंगे।

योजना के तहत लाभ

राजस्थान तारबन्दी योजना के तहत प्रदेश के किसानों को निम्नलिखित अनुदान दिया जायेगा :-

सामान्य किसान
  • तारबन्दी की लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000/- रुपए जो भी कम हो।
  • पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata basis पर अनुदान देय होगा।
लघु / सीमान्त किसान
  • तारबन्दी की लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000/- रुपए जो भी कम हो।
  • पेरीफेरी की लम्बाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata basis पर अनुदान देय होगा।

पात्रताये

  • किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास 1.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए।
  • समूह आवेदन में न्यूनतम 2 किसान होने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • किसान के भू-स्वामित्व होने पर - नवीनतम जमाबंदी की कॉपी अथवा भू-स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी।
  • किसान के भू-स्वामित्व न होने पर - राजस्व/ हल्का पटवारी से प्राप्त भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र।
  • लघु या सीमांत किसान होने पर - किसान के जन आधार कार्ड में सिडिंग अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक अकाउंट व पासबुक की कॉपी।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • किसान द्वारा तारबंदी पर होने वाले व्यय की रसीद।

आवेदन कैसे करें

ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से
  • किसान व्यक्तिगत / कृषि समूह उपरोक्त दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे।
  • कियोस्क साथी ऑनलाइन आवेदन में किसान की जानकारी को भरेंगे और जरुरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे।
  • किसान को कियोस्क कर्ता आवेदन की रसीद देंगे।
  • योजना के अधिकारी आवेदन व दस्तावेजों की जांच करेंगे और सही पाने पर आवेदन को मंजूरी देंगे।
  • आवेदन स्वीकृति की सूचना SMS द्वारा या ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर अंकित की जाएगी।
राजकिसान पोर्टल द्वारा
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को राजकिसान पोर्टल पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक द्वारा जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरने पर के पश्चात अपने नाम पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेज सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र पोर्टल पर आ जायेगा।
  • ई -प्रपत्र में अपनी जानकारी भरे।
  • किसान जरुरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करे तथा सहमति प्रदान करे।
  • किसान आवेदन जमा किये जाने की ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर उसे प्रिंट करा सकते है।
  • किसान का चयन होने पर उसे SMS द्वारा सूचित किया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • तारबन्दी में किसी प्रकार का विघुत प्रवाहित नहीं किया जायेगा।
  • अनुदान के बाद किसान द्वारा तारबन्दी का रख रखाव व मरम्म्त का ध्यान रखा जायेगा।
  • श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से आवश्यक जगहों पर पूरा कराया जा सकता है।  
  • 2022 -2023 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानो का चयन किया जायेगा।
  • योजना के लिए डेढ़ गुना अधिक आवेदन आने पर लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
  • खेत की तारबन्दी से पूर्व व तारबन्दी के पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कराई जायेगी।
  • किसान कार्यालय द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ करेंगे।
  • कृषि आयुक्तालय को योजना में लाभान्वित किसानो का रिकॉर्ड भिजवाया जायेगा।
  • तारबन्दी के आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त दस्तावेजों की पूरी जाँच 7 दिनों में की जाएगी।
  • काम शुरू होने से पहले दस्तावेजों व जमीन की ऑन साइट जांच 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी।
  • किसान को तारबन्दी की जानकारी व स्वीकृति 5 दिन के भीतर मिल जाएगी।
  • किसान द्वारा तारबन्दी के काम को 60 दिन पूर्ण करना अनिवार्य है।
  • अधिकारी द्वारा तारबन्दी होने के बाद खेत पर काम की जाँच काम पूरा हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर करनी होगी।
  • योजना तहत धन राशि प्रदान करने की स्वीकृति विभाग द्वारा 7 दिन में दे दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2927047.
    • 0141 2922613.
    • 0141 2922614.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 5113544.
    • 0141 2922241.
    • 0141 2922238.
  • राजस्थान तारबन्दी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान ई-मित्र हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • service.emitra@rajasthan.gov.in.
    • helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in.
    • utility.emitra@rajasthan.gov.in.
    • fundmanager.emitra@rajasthan.gov.in.
  • ई-मित्र कार्यालय पता,
    कमरा नंबर 305,
    सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C)
    आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम
    जयपुर-302005 राजस्थान।

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हमारे खेत के चारों तरफ तार बाउंड्री होनी चाहिए

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Kheto me tarbandi

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तारबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिनाँक 10.08.2023 को भौतिक सत्यापन भी करवा दिया गया। मेरा गाँव दावा तहसील नोखा जिला बीकिनेर है। मेरा खसरा नम्बर 320 गाँव दावा है।

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मेरा गाँव दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर खेत का खसरा नं 320 कृषि भूमी 06.79 हेक्टर हैं। मैने खेत मे तारबन्दी का कार्य पूर्ण कर भौतिक सत्यापन करवा कर दिनाँक 10.08.2023 को रिपोर्ट तारबन्दी, कृषक एवं सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक का फोटो खिचवाकर दे दिया गया है। मगर फिर भी अनुदान राशी अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है

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