प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन का उद्देश्य :-

  • बागवानी एवं कृषि फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
  • पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीट-व्याधिनाशक रसायनों के प्रयोग से उर्वरक/ कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में कमी लाना।
  • ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर ऊंची-नीची एवं लवणीय भूमि में भी बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करना।
  • पौधों की उम्र एवं आवश्‍यकता के अनुसार जल का प्रयोग करना।
  • दिन-प्रतिदिन जल स्तर में हो रहे कमी के दृष्टिगत भूजल संचयन को बढ़ावा देना।

योजना के लाभार्थी/पात्रता :

  • योजना का लाभ सभी वर्ग के कृषकों के लिए अनुमन्य है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हों।
  • योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य।
  • ऐसे लाभार्थियों /संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी /खेती करते हैं।
  • एक लाभार्थी कृषक /संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
  • लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने के लिए सक्षम व सहमत हों।

आवेदन कैसे करें

  • इच्छुक लाभार्थी कृषक किसान पारदर्शी येजना के पोर्टल www.upagriculture.com पर अपना पंजीकरण कराकर प्रथम आएं प्रथम पाएं के सिंद्धात पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
  • पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
    • किसान के पहचान के लिए आधार कार्ड,
    • भूमि की पहचान के लिए खतौनी
    • एवं अनुदान की धनराशि के अन्तरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।

कवर किए गए जिले: -

अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जिले आच्छादित हैं।

कार्यक्रम का नाम :-

  • टपक (ड्रिप) सिंचाई
  • स्प्रिंकलर सिंचाई

अनुमन्य अनुदान

अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु

अनुमन्य अनुदान

अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु

उप कार्यक्रम

लेटरल
दूरी /यंत्र प्रकार
मीटर/ मि.मी

फसल

अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल यूनिट हेक्टेयर में

भारत सरकार द्वारा
निर्धारित इकाई लागत
प्रति हेक्टेयर

अधिकतम अनुमन्य अनुदान
प्रति हेक्टेयर   (में ०रू)

लघु सीमान्त कृषक 90 %

अन्य कृषक
80 %

टपक सिंचाई (ड्रिप)

12*12

आम  अन्य

5 हेक्टेयर

24889

22400

19911

10*10

आम , लीची , आंवला , अन्य

5 हेक्टेयर

26504

23854

21203

9*9

 आम , लीची , आंवला , बेल बेर, अन्य

5 हेक्टेयर

27640

24876

22112

8*8

आम , लीची , आंवला , बेल बेर, अन्य

5 हेक्टेयर

29132

26219

23306

6*6

अमरूद , नींबू वर्गीय , आंवला , बेर] शरीफा , अनार , आडू , लोकाट , नाशपाती , आलूबुखारा , अंगूर , अन्य ,

5 हेक्टेयर

35114

31603

28091

5*5

अमरुद , अनार , शरीफ़ा , आलूबुखारा , आडू नीबू, वर्गीय , नाशपाती , लोकाट , अंगूर , अन्य

5 हेक्टेयर

39864

35878

31891

4*4

अमरुद ,अनार,शरीफ़ा,आलूबुखारा, आडू , नीबू वर्गीय , नाशपाती , लोकाट ,अन्य ,

5 हेक्टेयर

42046

37841

33637

3*3

अमरुद , अनार , शरीफ़ा , आलूबुखारा , आडू , नीबू वर्गीय , नाशपाती , लोकाट, अन्य

5 हेक्टेयर

48339

43505

38671

2.5*2.5

केला ,पपीता  , ,अन्य

5 हेक्टेयर

69 07 5

62168

55260

2*2

केला , पपीता , औषधीय , सगंध , अलंकृत , अन्य ,

5 हेक्टेयर

84109

75698

67287

1.5*1.5

केला , पपीता , औषधीय, सगंध , अलंकृत , अन्य ,

5 हेक्टेयर

98443

88599

78754

2.5*0.6

तरबूज , खरबूज , कदू, सब्ज़ी वर्गीय , औषधीय , सगंध ,   अलंकृत , अन्य ,

5 हेक्टेयर

72617

65355

58094

1.8*0.6

तरबूज , खरबूजा , कदू , सब्जी वर्गीय , औषधीय , सगंध , अलंकृत , अन्य .

5 हेक्टेयर

92689

83420

74151

1.2*0.6

गन्ना , आलू ,  टमाटर ,   बैंगन , भिन्डी,  शिमला मिर्च , कददू वर्गीय सब्ज़ी , गोभी वर्गीय सब्ज़ी, फ्रेंचबीन ,  प्याज ,  लहसुन , मिर्च, गाज़र, मूली, ,औषधीय पौध, रजनीगंधा , ग्लैडियोलस , गेंदा, गुलाब , मेंथा , सूरजमुखी , ज्वार ,  बाजरा ,  मक्का , मूंगफली ,   अन्य .

5 हेक्टेयर

129073

116166

103258

  • अनुमन्य अनुदान (स्प्रिंकलर) हेतु

उप कार्यक्रम

लेटरल
दूरी /यंत्र प्रकार
मीटर/ मि.मी

फसल

ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल (हेक्टेयर यूनिट में) भारत सरकार द्वारा
निर्धारित इकाई लागत
प्रति हेक्टेयर
अधिकतम अनुमन्य अनुदान
प्रति हेक्टेयर   (में ०रू)
लघु सीमान्त कृषक 90 % अन्य कृषक
80 %
पोर्टेबल स्प्रिंकलर

63
mm

मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर ,अन्य

5 हेक्टेयर

 

22473

20226

17978

 

75
mm

5 हेक्टेयर

25186

22667

20149

 

90
mm

5 हेक्टेयर

16232

14609

12986

माइक्रो स्प्रिंकलर

5*5 मीटर

मटर, हरी पतेदार  सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, चना, तिल, मुंगफली, मसूर अन्य.

5 हेक्टेयर

67772

60995

54218

3*3 मीटर

5 हेक्टेयर

77304

69574

61843

मिनी स्प्रिंकलर सिचाई

10*10 मीटर

मटर, हरी पतेदार  सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर ,अन्य

5 हेक्टेयर

97994

88195

78395

8*8 मीटर

5 हेक्टेयर

108132

97319

86506

सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर

 

मटर, हरी पतेदार  सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर , अन्य

5 हेक्टेयर

 

42098

37888

33678

(लार्ज वॉल्यूम) रेनगन

63
mm

गन्ना, मटर, हरी पतेदार  सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर अन्य

5 हेक्टेयर

32983

29685

26386

75 mm

5 हेक्टेयर

39690

35721

31752

90 mm

5 हेक्टेयर

21780

19602

17424

 

अनुमन्य क्षेत्रफल
  • प्रत्येक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 05 हे0 क्षेत्रफल तक योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
  • जिन लाभार्थियों ने केन्द्र पोषित माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ अनुमन्य क्षेत्रफल तक पहले प्राप्त कर लिया है, उन्हें उसी भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर अगले 7 वर्ष तक अनुदान देय नहीं होगा।
निर्माता फर्मों का चयन
  • प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाली पंजीकृत निर्माता फर्मां में से किसी भी फर्म से कृषक अपनी इच्छानुसार आपूर्ति/स्थापना का कार्य कराने के लिए स्वतंत्र हैं।
  • निर्माता फर्मों अथवा उनके अधीकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप विभिन्न घटकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा और न्यूनतम 3 वर्ष तक फ्री ऑफ्टर सेल्स सर्विस की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
अनुदान भुगतान :
  • निर्माता फर्मां के स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष जनपद स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डी.वी.टी.) द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जायेगी।
पंजीकृत/इम्पैनेल्ड निर्माता फर्म :-
  • ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना एवं विभिन्न घटकों की आपूर्ति के लिए निम्न निर्माता फर्में आगामी 5 वर्षों तक के लिए पंजीकृत हैं। लाभार्थी कृषक किसी भी पंजीकृत निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के अनुसार कार्य कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

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