Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme

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Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
Highlights
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
Customer Care
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ।
लाभ
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति।
नोडल विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत राज्य के वे सभी दिव्यांग जो इसके लिए पात्र है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।
  • इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे।
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
    • उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
    • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
  • राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
    • उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
    • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
    • आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
    • अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • बैंक अकाउंट पासबुक।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
    • किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
    • स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
  • सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    व्यक्तिगत विवरण
    • जनपद का नाम।
    • आवेदक का नाम।
    • पिता / पति का नाम।
    • पूरा पता।
    • नगरीय या ग्रामीण निवासी।
    • श्रेणी।
    • तहसील।
    • जन्म तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
    बैंक का विवरण
    • बैंक का नाम
    • बैंक शाखा का नाम
    • खाता संख्या
    • IFSC कोड
    आय का विवरण
    • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
    • तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
  • इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
    • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
  • इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

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toll free number nhi lg rha…

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toll free number nhi lg rha hai ye

In reply to by samun (not verified)

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