Highlights
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जायगी।
- लाभार्थी को 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन देय होगी।
Customer Care
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512 2234956
- 0512 2219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2018. |
लाभ | 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन की सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के हस्तशिल्पकार। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना यह 2018 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर को बेहतर बनना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
- हस्तशिल्पियों की परम्परागत कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।
- 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना से राज्य के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत राज्य के हस्तशिल्प कलाओ को प्र्ख्यान करना है।
- इस योजना का लाभ राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को मिलता है।
- हस्तशिल्प पेंशन योजना तहत महिला हस्तशिपियो और शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सिमा में से 5 वर्ष की छूट दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को राज सरकार के द्वारा 500 /- मासिक पेंशन दी जायगी।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
- लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर का मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से प्राप्त होगा।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जायगी।
- लाभार्थी को 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन देय होगी।
पात्रताएं
- उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए।
- महिला हस्तशिल्पियों और शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों भी पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- हस्तशिल्प का पहचान पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद हस्तशिल्प पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- हस्तशिल्प का पहचान पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदक पत्र और सारे सदतावेजो को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512 2234956
- 0512 2219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी
ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश
Scheme Forum
Caste | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Uttar Pradesh Widow Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
2 | Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
3 | Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
4 | उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना | Uttar Pradesh | |
5 | उत्तरप्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना | Uttar Pradesh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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