उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

Submitted by pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
Scheme Open
Highlights
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जायगी।
    • लाभार्थी को 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन देय होगी।
Customer Care
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512 2234956
    • 0512 2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018.  
लाभ 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन की सहायता।
लाभार्थी राज्य के हस्तशिल्पकार।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना यह 2018 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर को बेहतर बनना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
  • हस्तशिल्पियों की परम्परागत कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।
  • 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना से राज्य के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत राज्य के हस्तशिल्प कलाओ को प्र्ख्यान करना है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को मिलता है।
  • हस्तशिल्प पेंशन योजना तहत महिला हस्तशिपियो और शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सिमा में से 5 वर्ष की छूट दी जाती है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को राज सरकार के द्वारा 500 /- मासिक पेंशन दी जायगी।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर का मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से प्राप्त होगा।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जायगी।
    • लाभार्थी को 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन देय होगी।

पात्रताएं

  • उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए।
    • महिला हस्तशिल्पियों और शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों भी पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • हस्तशिल्प का पहचान पत्र।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद हस्तशिल्प पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • हस्तशिल्प का पहचान पत्र।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदक पत्र और सारे सदतावेजो को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
  • इसके बाद उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512 2234956
    • 0512 2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी
    ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश

Matching schemes for sector: Pension

Sno CM Scheme Govt
1 Atal Pension Yojana (APY) CENTRAL GOVT
2 National Pension System CENTRAL GOVT
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) CENTRAL GOVT
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana CENTRAL GOVT
5 NPS Vatsalya Scheme CENTRAL GOVT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format