Highlights
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की और से प्रतिमाह पेंशन दिया जायगा।
- लाभार्थी को 2000 /- रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जायगी।
Customer Care
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना। |
लाभ | 2000/-रूपए प्रतिमाह पेंशन की सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के विशिष्ट हस्तशिल्पकार। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तरप्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिल्पकारों को आर्थिक सहायता के द्वारा उनके आगे की जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
- शिल्पकारों की गिरती स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण वो कमजोर हो जाते है और ऐसे स्थितिमें उनसे काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है।
- तो राज्य सरकार के द्वारा उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है।
- 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
- उत्तर प्रदेश के शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कलाओ से शिल्पकला एवं कलाकृतियों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है।
- इस योजना के तहत राज्य के शिल्पकारों के कार्य करने की क्षमता अब पहले के मुकाबले कम हो गयी है तो उन्हें राज्य के द्वारा सहायता दी जायगी।
- शिल्पकारों की स्वास्थ्य गिर रहा है एवं आयु बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में वह अब ज्यादा काम नहीं कर पायगे तो राज्य सरकार उनके जीवनकाल को सुरक्षित करने के लिए इस योजना का निर्माण किया है
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित आवेदक इस योजना का लाभ ले पायगे :-
- जिनके पास राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार होगा ।
- जिनके पास दक्षता हस्तशिल्प पुरस्का होगा ।
- जिनके पास राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्का होगा।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत इन्हे प्रतिमाह 2000 /- रूपए पेंशन दी जा रही है।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
- लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर का मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से प्राप्त होगा।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- आवेदक को उत्तरप्रदेश सरकार की और से प्रतिमाह पेंशन दिया जायगा।
- लाभार्थी को 2000 /- रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जायगी।
पात्रताएं
- आवेदक के पास निम्नलिखित में से कोई एक पुरस्कार/ मान्यता होनी चाहिए :-
- राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार।
- दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार।
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार।
- लाभार्थी उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
- हस्तशिल्प का पुरस्कार प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
- हस्तशिल्प का पुरस्कार प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदक पत्र और सारे दस्तावजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना का लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी
ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश
Scheme Forum
Caste | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Uttar Pradesh Widow Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
2 | Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
3 | Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme | Uttar Pradesh | |
4 | उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना | Uttar Pradesh | |
5 | उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना | Uttar Pradesh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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