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निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 साल के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 साल से ज़्यादा उम्र की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 साल से ज़्यादा उम्र के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है।
पात्रता
- 60 साल या ज़्यादा उम्र के निराश्रित वृद्ध हो।
- 18 साल से ज़्यादा उम्र की कल्याणी महिला , कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो,
- 18 से अधिक किन्तु 59 साल तक उम्र की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।)
- 6 साल से 18 साल उम्र तक के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का 40% या उससे ज़्यादा हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
- 18 साल से ज़्यादा उम्र के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का 40% या उससे ज़्यादा हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहे हो,
- वृद्वाश्रम में निवासरत 60 साल से ज़्यादा उम्र के अंत: वासियो
लाभ
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्व, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राही को रु. 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है।
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
- कल्याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र और प्रमाण पत्रों के लिए फोटो पर क्लिक करें :
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | ![]() |
Uttar Pradesh Widow Pension Scheme | Uttar Pradesh |
2 | ![]() |
Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme | Uttar Pradesh |
3 | ![]() |
Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme | Uttar Pradesh |
4 | ![]() |
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना | Uttar Pradesh |
5 | ![]() |
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना | Uttar Pradesh |
6 | ![]() |
उत्तरप्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना | Uttar Pradesh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | ![]() |
Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT |
2 | ![]() |
National Pension System | CENTRAL GOVT |
3 | ![]() |
Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT |
4 | ![]() |
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT |
5 | ![]() |
NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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Comments
from provide kara de plz
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