उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी और उनके परिवार के इलाज के खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करवाने पर, इलाज का बिल सीधे अस्पतालों को दे दिया जायगा।
    • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
      • हिर्दय का ऑपरेशन।
      • गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट।
      • लिवर ट्रान्सप्लान्ट।
      • रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन।
      • पैर के घुटने बदलना।
      • कैंसर का इलाज।
      • एड्स का इलाज।
      • आखों का ऑपरेशन।
      • पथरी का ऑपरेशन।
      • एपेन्डिक्स का ऑपरेशन।
      • हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया।
      • महिलाओ में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया।
      • बच्चे दानी /योनि कैंसर की शल्य क्रिया
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगार श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता।
लाभार्थी राज्य के निर्माण कार्य में जुड़े मजदूर।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के पंजीकृत निर्माण कामगार श्रमिकों को गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें आर्थिक सहयता दि जायगी।
  • योजना के तहत गम्भीर बीमारी का इलाज किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में करवाने पर राज्य सरकार के द्वारा पूरा खर्चा भरा जायगा।
  • ' श्रम विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के द्वारा राज्य के कामगार श्रमिकों को गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए अब परेशान नहीं होना होगा।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के तहत कामगार श्रमिक के परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जायगा।
  • योजना के तहत कामगार श्रमिक की पत्नी ,उसकी अविवाहित पुत्री ,तथा 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र को यदि गम्भीर बीमारी होती है तो सरकार के द्वारा इनका मुफ्त में इलाज किया जायगा।
  • इस योजना के तहत श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के तहत कामगार श्रमिक के परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जायगा।
  • वैसे श्रमिक वर्ग जिन्होंने प्रधान मंत्री जन -आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन - आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
  • लाभार्थी और उसका परिवार यदि सरकारी अस्पताल या राज्य व केंद्र सरकार द्वारा निंयत्रित निजी अस्पताल में इलाज करवाते है तो सरकार के द्वारा इलाज का ख़र्च दिया जायगा।
  • इस योजना के तहत श्रमिक यदि अपना इलाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करवाता है तो इलाज का बिल सीधे अस्पतालों को दे दिया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदक को आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से और ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी और उनके परिवार के इलाज के खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करवाने पर, इलाज का बिल सीधे अस्पतालों को दे दिया जायगा।
    • योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
      • हिर्दय का ऑपरेशन।
      • गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट।
      • लिवर ट्रान्सप्लान्ट।
      • रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन।
      • पैर के घुटने बदलना।
      • कैंसर का इलाज।
      • एड्स का इलाज।
      • आखों का ऑपरेशन।
      • पथरी का ऑपरेशन।
      • एपेन्डिक्स का ऑपरेशन।
      • हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया।
      • महिलाओ में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया।
      • बच्चे दानी /योनि कैंसर की शल्य क्रिया

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
    • ऐसे श्रमिक जिन्हे प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना में लाभ प्राप्त के लिए पात्र नहीं है वो इस योजना में पात्र होंगे।
    • इस योजना के तहत आवेदन के लिए श्रमिक खुद और उसके परिवार के निम्नलिखित सदस्य पात्र होंगे :-
      • श्रमिक की पत्नी।
      • अविवाहित आश्रित पुत्री।
      • 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • निर्धारित प्रारूप - 1 पर आवेदन पत्र होना चाहिए।
    • पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • दवाइयों के बिल की ओरिजीनल कॉपी जो डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
    • श्रमिक पर आश्रित ( अविवाहित पुत्री या21 वर्ष से कम पुत्र) प्रमाण पत्र लाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना क ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल खोलने के बाद आवेदक को योजना आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद फॉर्म खुलेगा निर्माण कामगार को उसमे अक्षमता पेंशन योजना का चयन करना होगा और पूछी गयी जानकारियों को भरना है।
  • उसके बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र पर क्लीक करने के बाद पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाईल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म के खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • इलाज में उपयोग हो रही दवाइयों के बिल जो डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
    • श्रमिक पर आश्रित ( अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम पुत्र) प्रमाण पत्र लाना होगा।
  • आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित अधिकारीयो के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वहाँ जाये और आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान से देखे और भरे।
  • सभी जानकारीयो को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के आवेदन पत्र को संबंधित कर्यालय में जमा करे।
  • श्रम विकास विभाग एवं संबधित कार्यालय के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • श्रम विभाग एवं संबंधित कार्यालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
  • इसके बाद उचित सत्यापित होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश
2 उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
3 उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश
4 उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
5 उत्तर प्रदेश पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
6 उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना उत्तर प्रदेश
7 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश
8 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश
9 उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना उत्तर प्रदेश
10 उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
11 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश
12 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश
13 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश
14 उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
15 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना उत्तर प्रदेश
16 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
17 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना उत्तर प्रदेश
18 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
19 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
20 उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना उत्तर प्रदेश
21 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उत्तर प्रदेश

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्रीय सरकार
2 युद्ध सम्मान योजना केन्द्रीय सरकार
3 निक्षय पोषण योजना केन्द्रीय सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन