उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी कामगार को अक्षम हो जाने पर प्रतिमाह पेंशन 1000 /- रूपए दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक यदि दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • यह कामगार श्रमिक को अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक निम्नलिखित बीमारी से अक्षम हो :-
      • लकवा।
      • कुष्ट रोग।
      • कैंसर।
      • तपेदिक।
      • अन्य गंभीर बीमारी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना।
लाभ
  • दुर्घटना में अक्षम होने पर आर्थिक सहायता।
  • बीमारी के कारण अक्षम होने पर आर्थिक सहायता।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक मजदूर।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किय गया है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के कामगार श्रमिक यदि बीमारी या दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाते है तो उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है।
  • श्रम विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • योजना के तहत कामगार श्रमिकों के परिवार के भरण -पोषण के लिए नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है।
  • अक्षम हो जाने के बाद वह कुछ कार्य नहीं कर पाते जिसके करना उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है।
  • इस योजना के द्वारा उन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है जिससे उसके परिवार की छोटी-मोटी जरूरते पूरी हो सके।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के तहत लाभ 50 प्रतिशत या उससे अधिक वाले अक्षम श्रमिक को दिया जायगा।
  • इस योजना का लाभ केवल उन्ही कामगार श्रमिकों को दिया जायगा जो 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' में पंजीकृत होंगे।
  • इस योजना के तहत 1000 /- रूपए प्रतिमाह अक्षम श्रमिक को पेंशन के रूप में दिया जायगा।
  • योजना के द्वारा बतौर पेंशन अक्षम व्यक्ति को जीवन काल तक दिया जायगा।
  • राज्य के ऐसे कामगार श्रमिक जो किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाते है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के द्व्रारा चलाई जाने वाली अन्य पेंशन योजना का लाभ कामगार श्रमिक नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जायगी।
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से और ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी कामगार को अक्षम हो जाने पर प्रतिमाह पेंशन 1000 /- रूपए दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक यदि दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • यह कामगार श्रमिक को अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक निम्नलिखित बीमारी से अक्षम हो :-
      • लकवा।
      • कुष्ट रोग।
      • कैंसर।
      • तपेदिक।
      • अन्य गंभीर बीमारी।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक निर्माण कामगार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
    • पंजीकृत कामगार श्रमिक को केवल खुद के अक्षम होने पर लाभ मिलेगा।
    • लाभार्थी राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होगा।
    • आवेदक श्रमिक जो बीमारी या दुर्घटना के कारण 50 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम हो वो पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • अक्षम होने का प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल खोलने के बाद आवेदक को योजना आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद फॉर्म खुलेगा निर्माण कामगार को उसमे अक्षमता पेंशन योजना का चयन करना होगा और पूछी गयी जानकारियों को भरना है।
  • उसके बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र पर क्लीक करने के बाद पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाईल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म के खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • अक्षम होने का प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
  • आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित अधिकारीयो के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • निर्माण श्रमिक अक्षमता पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र श्रम विभाग कार्यालय एवं संबधित अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वह से आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के आवेदन पत्र को संबधित कार्यालय में जमा करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित कार्यालय के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • विभाग कार्यालय एवं संबधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
  • उचित सत्यापित होने के बाद लाभार्थी को योजना लाभ मिलने लगेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश
2 उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
3 उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश
4 उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
5 उत्तर प्रदेश पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
6 उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना उत्तर प्रदेश
7 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश
8 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश
9 उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना उत्तर प्रदेश
10 उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
11 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश
12 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश
13 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश
14 उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
15 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना उत्तर प्रदेश
16 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
17 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना उत्तर प्रदेश
18 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश
19 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश
20 उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना उत्तर प्रदेश
21 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना उत्तर प्रदेश

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्रीय सरकार
2 युद्ध सम्मान योजना केन्द्रीय सरकार
3 निक्षय पोषण योजना केन्द्रीय सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन