उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना

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उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी कामगार को अक्षम हो जाने पर प्रतिमाह पेंशन 1000 /- रूपए दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक यदि दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • यह कामगार श्रमिक को अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक निम्नलिखित बीमारी से अक्षम हो :-
      • लकवा।
      • कुष्ट रोग।
      • कैंसर।
      • तपेदिक।
      • अन्य गंभीर बीमारी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना।
लाभ
  • दुर्घटना में अक्षम होने पर आर्थिक सहायता।
  • बीमारी के कारण अक्षम होने पर आर्थिक सहायता।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक मजदूर।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किय गया है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के कामगार श्रमिक यदि बीमारी या दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाते है तो उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है।
  • श्रम विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • योजना के तहत कामगार श्रमिकों के परिवार के भरण -पोषण के लिए नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है।
  • अक्षम हो जाने के बाद वह कुछ कार्य नहीं कर पाते जिसके करना उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है।
  • इस योजना के द्वारा उन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है जिससे उसके परिवार की छोटी-मोटी जरूरते पूरी हो सके।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के तहत लाभ 50 प्रतिशत या उससे अधिक वाले अक्षम श्रमिक को दिया जायगा।
  • इस योजना का लाभ केवल उन्ही कामगार श्रमिकों को दिया जायगा जो 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' में पंजीकृत होंगे।
  • इस योजना के तहत 1000 /- रूपए प्रतिमाह अक्षम श्रमिक को पेंशन के रूप में दिया जायगा।
  • योजना के द्वारा बतौर पेंशन अक्षम व्यक्ति को जीवन काल तक दिया जायगा।
  • राज्य के ऐसे कामगार श्रमिक जो किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाते है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के द्व्रारा चलाई जाने वाली अन्य पेंशन योजना का लाभ कामगार श्रमिक नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डाल दी जायगी।
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से और ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • लाभार्थी कामगार को अक्षम हो जाने पर प्रतिमाह पेंशन 1000 /- रूपए दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक यदि दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • यह कामगार श्रमिक को अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक दिया जायगा।
    • कामगार श्रमिक निम्नलिखित बीमारी से अक्षम हो :-
      • लकवा।
      • कुष्ट रोग।
      • कैंसर।
      • तपेदिक।
      • अन्य गंभीर बीमारी।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक निर्माण कामगार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
    • पंजीकृत कामगार श्रमिक को केवल खुद के अक्षम होने पर लाभ मिलेगा।
    • लाभार्थी राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होगा।
    • आवेदक श्रमिक जो बीमारी या दुर्घटना के कारण 50 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम हो वो पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • अक्षम होने का प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल खोलने के बाद आवेदक को योजना आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद फॉर्म खुलेगा निर्माण कामगार को उसमे अक्षमता पेंशन योजना का चयन करना होगा और पूछी गयी जानकारियों को भरना है।
  • उसके बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र पर क्लीक करने के बाद पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाईल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म के खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • अक्षम होने का प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
  • आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित अधिकारीयो के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • निर्माण श्रमिक अक्षमता पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र श्रम विभाग कार्यालय एवं संबधित अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वह से आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना के आवेदन पत्र को संबधित कार्यालय में जमा करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित कार्यालय के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • विभाग कार्यालय एवं संबधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
  • उचित सत्यापित होने के बाद लाभार्थी को योजना लाभ मिलने लगेगा।

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