
हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2977711
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार।
- असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- घोषणा पत्र।
- आधारकार्ड।
- बैंक खाते का विवरण।
- कर्मकार की नवीनतम फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2977711
- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पता :-
कमरा नंबर - 752, 753, 754 7 वीं
मंजिल इंदिरा भवन, हजरतगंज
लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन - 226001
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टिप्पणियाँ
aam janta ke liye kkoi…
aam janta ke liye kkoi accident scheme lost my brother in accident. only earning member
Normal logo ke liye ni hai?
Normal logo ke liye ni hai?
Unregistered ko milega
Unregistered ko milega
Sadak dudjhatna Bima
sir mere chote bhai ki sadak durjhatna me death ho gai hai hame aap ki madat chahiye
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