हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
परियोजना लागत वित्तीय अनुदान 25 लाख रु० तक 25 प्रतिशत या अधिकतम 6. 25 लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 25 लाख रु० से अधिक एवं 50 लाख तक 6.25 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50 लाख रु० से अधिक एवं 150 करोड़ रु० तक 10 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 150 करोड़ रु० से अधिक 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। -
श्रेणी स्वयं अंशदान सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
अल्पसंख्यक।
महिला।
दिव्यांगजन।5 प्रतिशत स्वयं अंशदान में जमा करना होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512-2234956
- 0512-2219166
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
- 9415157990
- 9839222090
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- info@investup.org.in
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना। |
लाभ | राज्य के कारीगर ,श्रमिक ,उद्यमियों को लाभ मिलेगा। |
लाभार्थी | राज्य के पारम्परिक कारीगर और उद्यमी। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय ,उत्तर प्रेदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य उत्पादों के समग्र विकास के लिए कारीगरों/श्रमिकों/उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायगा।
- राज्य के श्रमिकों और कारीगरों उत्पादन लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी।
- उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य के नागरिको को वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभान्वित करना है।
- योजना के तहत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा जनपद हेतु चिन्हित एक जनपद एक उत्पाद की इकाइयों को ही दी जायगी।
- आवेदक द्वारा पहले से चल रही भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- यदि लाभार्थी ने पहले किसी योजना का लाभ लिया है तो उसे एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना में 25 /- लाख रु० तक की परियोजना की कुल इकाई हेतु परियोजना लागत का 25 % या अधिकतम 6.25 /- लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में दिया जायगा।
- योजना में 25 /- लाख रु० से अधिक एवं 50/-लाख रु० तक की कुल परियोजना की इकाई हेतु 6.25/- लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 20% जो भी हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- इस योजना के अंतर्गत 50 /- लाख रु० से अधिक एवं 150 करोड़ रु० तक की कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए 10/-लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 10 % जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दिया जायगा।
- योजना में 150 करोड़ रु० से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना का 10 % या अधिकतम 20/- लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में दिया जायगा।
- इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थीयो द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में परियोजना लागत 10 % जमा करना होगा।
- विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक , महिला, दिव्यांगजन के लाभार्थीयो को कुल परियोजना का 5 % स्वयं अंशदान जमा करना होगा।
- लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
परियोजना लागत वित्तीय अनुदान 25 लाख रु० तक 25 प्रतिशत या अधिकतम 6. 25 लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 25 लाख रु० से अधिक एवं 50 लाख तक 6.25 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50 लाख रु० से अधिक एवं 150 करोड़ रु० तक 10 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 150 करोड़ रु० से अधिक 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रु० जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। -
श्रेणी स्वयं अंशदान सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
अल्पसंख्यक।
महिला।
दिव्यांगजन।5 प्रतिशत स्वयं अंशदान में जमा करना होगा।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता बाध्यता नहीं है।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक /वित्तीय संस्था /सरकारी संस्था आदि का चूककर्ता नहीं हो।
- आवेदक के द्वारा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्व्रारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायगा।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निवेश मित्रा पोर्टल में उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सबसे पहले निवेश मित्रा पोर्टल खोलना होगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछे गए जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदक पत्र और सारे दस्तावजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512-2234956
- 0512-2219166
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
- 9415157990
- 9839222090
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- info@investup.org.in
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- पिकअप भवन, ब्लॉक ए, चौथी मंजिल, लखनऊ, यूपी।
जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | प्रधानमंत्री आवास योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | युद्ध सम्मान योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | निक्षय पोषण योजना | केन्द्रीय सरकार |
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