
हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओ को उद्योग शरू करने के लिए 25 लाख रूपए दिए जायगे।
- आवेदक को सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
- योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ को 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 6. 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2. 50 लाख सिमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जायगा।
- युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के समान्य जाति के लोगों को प्रोजेक्ट के लिए 10 % योगदान कॉस्ट देना होगा।
- अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ा वर्ग , महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 5 % योगदान देना होगा।
- इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए अगर वह पहले से किसी योजना का लाभ ले रहा है तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के पात्र नहीं होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
- 9415157990
- 9839222090
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- info@investup.org.in
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2018. |
लाभ | युवाओ को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जायगी। |
लाभार्थी | राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय ,उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शरुआत 2018 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- राज्य के ऐसा युवावर्ग जो शिक्षित होने के बाद भी उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।
- तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार को खुद का स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए युवा स्वरोजगार योजना की शरू की गयी है।
- 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत खुद का स्वरोजगार खोलने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कम ब्याज पर लोन प्राप्त करने की सुविधा दी जायगी।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से राज्य के बहुत से युवाओं को लाभ मिल रहा है।
- इस योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- राज्य सरकार के द्वारा खुद का स्वरोजगार खोलने के लिए युवाओ को कम व्याज में लोन दिया जाता है ताकि उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके।
- इस योजना के तहत आवेदक और उसके परिवार को केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओ को उद्योग शरू करने के लिए 25 लाख रूपए दिए जायगे।
- युवा को सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी जायगी।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान किया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थी को उद्योग क्षेत्र के लिए 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख रूपए तक की राशि मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पर दी जायगी।
- राज्य के समान्य जाति के लोगो को प्रोजेक्ट के लिए 10% योगदान कॉस्ट देना होगा और अनुसूचित अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ा वर्ग , महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 5 % योगदान देना होगा।
- आवेदक द्वारा पहले से चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना , वर्तमान में संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ,मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
यदि लाभार्थी ने पहले किसी योजना का लाभ लिया है तो उसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। - लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओ को उद्योग शरू करने के लिए 25 लाख रूपए दिए जायगे।
- आवेदक को सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
- योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ को 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 6. 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2. 50 लाख सिमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जायगा।
- युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के समान्य जाति के लोगों को प्रोजेक्ट के लिए 10 % योगदान कॉस्ट देना होगा।
- अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ा वर्ग , महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 5 % योगदान देना होगा।
- इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए अगर वह पहले से किसी योजना का लाभ ले रहा है तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के पात्र नहीं होगा।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक काम से काम 10वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायगा।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निवेश मित्रा पोर्टल उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सबसे पहले निवेश मित्रा पोर्टल खोलना होगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछे गए जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तवेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 05122218401
- 05122234956
- 05122219166
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
- 9415157990
- 9839222090
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- info@investup.org.in
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- पिकअप भवन, ब्लॉक ए, चौथी मंजिल, लखनऊ, यूपी।
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