उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना लोगो
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशु के भरण-पोषण हेतु रू 900 प्रति माह की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
    • निराश्रित/बेसहारा गोवंशो के संरक्षण से फसल उत्पादन में वृद्धि।
    • सहभागिता योजना से गरीब पशुपालकों की आय तथा गोपालन को बढ़ावा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :-  0522-2740482
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- dir-ah.up@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशु के भरण-पोषण हेतु रू 900 प्रति माह की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
    • निराश्रित/बेसहारा गोवंशो के संरक्षण से फसल उत्पादन में वृद्धि।
    • सहभागिता योजना से गरीब पशुपालकों की आय तथा गोपालन को बढ़ावा।
नोडल विभाग पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • इस योजना में विभिन्न स्थाई-अस्थाई गो आश्रय स्थलों में संरक्षित बेसहारा गोवंशों के इच्छुक पशुपालकों को अधिकतम 4 गोवंश सुपुर्द किये  जाने का प्राविधान है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य :-
    • बेसहारा गोवंशों से फसलों व जनमानस की सुरक्षा।
    • देशी गोवंशीय नस्ल का संरक्षण।
    • कुपोषित परिवारों को दूध की उपलब्धता।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशु के भरण-पोषण हेतु रू 900 प्रति माह की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
    • निराश्रित/बेसहारा गोवंशो के संरक्षण से फसल उत्पादन में वृद्धि।
    • सहभागिता योजना से गरीब पशुपालकों की आय  तथा गोपालन को बढ़ावा।
  • इसी योजना में पोषण मिशन में चयनित कुपोषित परिवारों को दूध देने वाली गायों को सुपुर्द करके इन लाभार्थियों को भी रू 900 प्रति पशु की दर  भुगतान किया जाता है।
  • अभी तक पोषण मिशन में कुल 3232 तथा सामान्य लाभार्थियों को 163833 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    •  मदर डेयरी वाले किसान भी पात्र माने जाएंगे। 
    • बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशु के भरण-पोषण हेतु रू 900 प्रति माह की दर से उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
    • निराश्रित/बेसहारा गोवंशो के संरक्षण से फसल उत्पादन में वृद्धि।
    • सहभागिता योजना से गरीब पशुपालकों की आय तथा गोपालन को बढ़ावा।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    •  मदर डेयरी वाले किसान भी पात्र माने जाएंगे। 
    • बैंक में खाता होना भी आवश्यक है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
    • किसान या मदर डेयरी कार्ड।
    • बैंक खाते की पासबुक।
    • निवास प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश कार्यलय में जाना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :-  0522-2740482
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- dir-ah.up@nic.in
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा पता :- पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ, उ.प्र.

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