हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
- बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओ को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 12 जून 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों और श्रमिकों के बच्चों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए शुरू किया गया है।
- श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से ही छात्रों को लाभान्वित करने और उन्हें बाल श्रमिक के रूप में काम करने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने यह योजना शुरू की है।
- यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके और उन्हें अच्छी पढ़ाई प्रदान की जा सके।
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
- बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
- जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच है।
- निराक्षित अथवा अनाथ बच्चे।
- यदि आवेदक के माता या पिता या दोनों किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बच्चों की पहचान की जाएगी।
- पात्र बच्चे उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
- बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
- जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच है।
- अनाथ एवं श्रमिकों के बच्चे।
- माता-पिता दोनों दिव्यांग है या दोनों में से कोई एक भी दिव्यांग है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक नज़दीकी श्रम विभाग के कार्यलय में जा कर भी आवेदन कर सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल द्वारा।
- बाल श्रमिक विद्या योजना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन खोजे।
- बाल श्रमिक विद्या योजना शिकायत दर्ज करें।
- बाल श्रमिक विद्या योजना शिकायत की स्थिति जाने।
- श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
Scheme Forum
योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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