.
.
उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य
- किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उद्यानिकी विकास और यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।
- उद्यानिकी उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना।
- वक़्त की बचत और किसान वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।
चयनित यंत्र
योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट इकाई लगत का लाभ दिए जाने वाले यंत्रों पर लागत का 50 प्रतिशत अदिक्तम अनुदान का विवरण निम्नानुसार है : -
क्र. | यंत्र का नाम | अधिकतम अनुदान राशि (रूपये में ) |
---|---|---|
1 | पोटैटो प्लांटडिग्गर | 30,000 |
2 | गार्लिकडिगर / प्लांटर अनियन / | 30,000 |
3 | ट्रैक्टर माउंटेड ऐरोब्लास्ट स्प्रेयर | 75,000 |
4 | पावर ऑपरेटेड प्रूनिंग मशीन | 20,000 |
5 | फोगिंग मशीन | 10,000 |
6 | मल्च लेइंग मशीन | 30,000 |
7 | पावर टिलर | 75,000 |
8 | पावर वीडर | 50,000 |
9 | ट्रैक्टर विथ रोटेटर (अधिकतम 20 एच.पी.) | 1,50,000 |
10 | अनियन गार्लिक मार्कर | 500 |
11 | पोस्ट होल डिगर (अगर अर्थ ) | 50,000 |
12 | ट्री प्रुनेर | 45,000 |
13 | प्लांट ट्रिमर | 35,000 |
14 | मिस्ट ब्लोअर | 30,000 |
15 | पावर स्प्रे पंप | 25,000 |
16 | ट्रैक्टर ऑपरेटेड वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर | 50,000 |
17 | हैंड हेल्ड वेजिटेबल टांसप्लांटर | 750 |
स्वरुप
उद्यानिकी फसल की खेती में उपयोग में लाने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज़्यादा होने से सामान्य किसान इसका उपयोग करने में असमर्थ है। ऐसे किसान जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते है, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान दिया जायेगा।
योजना कार्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू
पात्रता (किसानों के लिए)
सभी वर्ग के किसानों के लिए
अनुदान की पात्रता
- किसान अथवा किसान उत्पादक संघ के सदस्यों को व्यस्क भूस्वामी होना आवश्यक है।
- किसान अथवा किसान उत्पादक संघ को उद्देश्य अनुरूप प्रदाय की गई मशीनों का उपयोग करना होगा।
- किसान और किसान उत्पादक संघ को अंशपूंजी लगाने की सामर्थ्य होना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें
- योजना का क्रियानवयन जारी मार्गदर्शी निर्देश अनुसार किया जाये।
- पूर्व में जारी निर्देशों द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत को समाप्त करते हुए किसानों का चयन एवं क्रियान्वयन हेतु MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ।
- किसान स्वंय अपने स्तर से ऑनलाईन पंजीयन कर सकेगा, इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को भी विकासखंड स्तर पर विभागीय अमले द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करवाया जायेगा। कोई भी ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा।
- ज़िलों को आवंटित लक्ष्य से 50 प्रतिशत तक पंजीयन कर सकेगा।
ज़रूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- खसरा नंबर /B1 / वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
संपर्क
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.
ऑनलाइन आवेदन
पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन www.mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: कृषि
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: कृषि
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | केन्द्रीय सरकार |
2 | ![]() |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | केन्द्रीय सरकार |
3 | ![]() |
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
4 | ![]() |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | केन्द्रीय सरकार |
5 | ![]() |
किसान कॉल सेंटर (केसीसी) | केन्द्रीय सरकार |
6 | ![]() |
Fertilizer Subsidy Scheme 2022 | केन्द्रीय सरकार |
7 | ![]() |
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नेम) | केन्द्रीय सरकार |
8 | ![]() |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | केन्द्रीय सरकार |
9 | ![]() |
सूक्ष्म सिंचाई कोष | केन्द्रीय सरकार |
10 | ![]() |
किसान क्रेडिट कार्ड योजना | केन्द्रीय सरकार |
11 | ![]() |
ग्रामीण भण्डारण योजना | केन्द्रीय सरकार |
12 | ![]() |
प्रधानमंत्री कुसुम योजना | केन्द्रीय सरकार |
Stay updated with the latest information about उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण योजना
नई टिप्पणी जोड़ें