हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे: -
- पात्र बच्चो की शिक्षा में आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रूपए प्रतिमाह उनके खातों में जमा किये जाएंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना |
आरंभ वर्ष | 2024. |
लाभ | निशुल्क शिक्षा प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाओ के बच्चे। |
नोडल विभाग | जल्द घोषित किये जाएंगे। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक प्रत्येक योजना का लाभ पहुँचाना व उनकी समस्या का समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
- अपने कार्यकाल के दूसरे बजट 2024-25 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री वा वित् मंत्री ने कई अहम योजनाओ को लागू करने का निर्णय लिया है।
- इन्ही योजनाओ में से एक "मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना" को भी लागु करने का निर्णय लिया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी महिलाये जो विधवा है उनके बच्चो को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाना है।
- योजना का लाभ न केवल विधवा महिला अपितु निराश्रित और तलाकशुदा महिला को भी प्राप्त होगा।
- इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अक्षम है योजना के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अनुसार पात्र लाभार्थी के बच्चो को 27 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- इन बच्चो की शिक्षा पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
- इतना ही नहीं जो लाभार्थी अनुसूचित जाती, जनजाति तथा अन्य पिछड़ वर्ग के अंतर्गत आते है, उन्हें बाजार मांग के अनुरूप कोर्सेज की शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत पात्र लाभार्थी के बच्चो के आरडी खातों में 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रूपए प्रतिमाह भेजे जाएंगे।
- योजना सम्बंधित दिशार्निर्देश, बजट व आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार द्वारा अभी साझा नहीं की गई है।
- सूचना जारी होते ही उसकी प्रक्रिया व जरूरी दिशानिर्देश यहाँ पर उल्लेखित कर दिए जाएंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
- सभी पात्र लाभार्थियों के बच्चो को मुफ्त शिक्षा।
- पात्र बच्चो के खातों में 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रूपए प्रतिमाह जमा किये जाएंगे।
पात्रता
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को योजनान्तर्गत जारी निम्न पात्रता को पूर्ण करना होगा :-
- राज्य की महिलाये इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
- लाभ केवल राज्य की विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, वा अक्षम माता-पिता को ही प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ लेने हेतु पात्र व्यक्ति की आय सभी श्रोतो को मिलाकर एक लाख रूपए से कम हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के आवेदन करते समय आवेदक को निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।तलाक प्रमाण पत्र।
- बैंक दस्तावेज।
- जाती प्रमाण पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड।
- अन्य दस्तावेज योजना के दिशा निर्देशानुसार।
आवेदन की प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा साल 2024-25 के बजट में की है।
- जिसका लाभ राज्य की विधवा, निराश्रित, तलाक़शुदा महिला व अक्षम माता पिता ले सकते है।
- लाभ लेने के पात्र लाभार्थी को निर्देशनुसार बताये गए माध्यम से आवेदन करना होगा।
- बजट में घोषित इस योजना की दिशा निर्देश व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अभी जारी नहीं हुए है।
- दिशानिर्देश में योजना सम्बंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जारी दिशानिर्देश में बताये गए माध्यम से आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आवेदन पत्र में आवेदक को अपने जरूरी विवरण दर्ज करने के साथ अपने दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
- आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी जाँच की जाएगी और जांच में सफल पाए गए आवेदनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना सम्बंधित दिशानिर्देश सरकार द्वारा जल्द जारी किये जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के आवेदन पत्र सरकार द्वारा अभी जारी नहीं किये गए है।
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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