Highlights
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत किसानो को निम्न सहायता प्रदान की जाएगी :-
- दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 4,00,000/- रूपये।
- दुर्घटना में स्थायी अपंगता हो जाने पर 1,00,000/- रूपये।
- दुर्घटना में अंग भंग होने से अधिक अपंगता पर 50,000/- रूपये।
- अन्तयेष्टि अनुदान 4,000/- रूपये।
Customer Care
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755 2553429.
- 0755 4270498.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड फैक्स नंबर :- 0755 2553806.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड पी.बी.एक्स नंबर :-
- 0755 2762203.
- 0755 2762205.
- 0755 2762094.
- 0755 2762097.
- 0755 4082100.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- mdmandiboard@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 25 सितम्बर 2008. |
लाभ |
|
नोडल एजेंसी | राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मध्यप्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना मध्यप्रदेश सरकार की किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इससे वर्ष 2008 में प्रदेश के किसानो व कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों के शुरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो की कृषि कार्य के दौरान होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में उन्हें आर्थिक सहायता उपलप्ध कराना है।
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर 4,00,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- वहीँ दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 1,00,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना की सबसे ख़ास बात ये है की मृत्यु होने की दशा में सरकार द्वारा 4,000/- रूपये अंत्योष्टि के लिए भी दिए जायेंगे।
- योजना के शुरुआत में ये धनराशि बहुत कम थी।
- परन्तु वर्ष 2012 में इसे संशोधित कर बढ़ा दी गयी थी।
- इस योजना का लाभ प्रदेश के समस्त किसान व कृषि से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्ति उठा सकते है।
योजना के उद्देश्य
- कृषि से सम्बंधित कार्य करने के दौरान होने वाली जनहानि या अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रताएं
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति ही पात्र होंगे :-
- मध्यप्रदेश के किसान।
- कृषि आधारित रोज़गार प्राप्त व्यक्ति।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत किसानो को निम्नलिखित सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी :-
परिस्थिति | सहायता राशि |
---|---|
दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में | 4,00,000/- रूपये। |
दुर्घटना में स्थायी अपंगता हो जाने पर | 1,00,000/- रूपये। |
दुर्घटना में अंग भंग होने से अधिक अपंगता पर | 50,000/- रूपये। |
अन्तयेष्टि अनुदान | 4,000/- रूपये। |
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा
निम्नलिखित कारणों से होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में ही आर्थिक सहायता देय होगी :-
- कृषि यंत्रो का कृषि कार्यों में उपयोग करते समय।
- सिंचाई हेतु कुआं खोदते या ट्यूबवेल स्थापित करते समय।
- ट्यूबवेल संचालित करते समय करंट लगने पर।
- कृषि कार्य करते समय खेत से गुजरने वाली विद्युत लाइन से करंट लगने पर।
- खेत में रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते समय।
- मंडी में कृषि यंत्र उपयोग या बोरी की ढेरी लगते समय।
- मंडी परिसर में ट्रेक्टर ट्राली या बैलगाड़ी पलटने पर।
- घर से खेत या खेत से घर आते जाते हुई दुर्घटना में।
- कुट्टी की मशीन में बाल आने पर।
- कृषि सुरक्षा, पेड़ो की छंटाई, पशु से खेतो की रखवाली, पशु को घास खिलाने, पानी पिलाने, उनकी देख रेख करने पर।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु कृषक या उसके विधिक वारिस/वारिसों द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे :-
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड।
- चिकित्सक प्रमाण पत्र। (अपंगता होने की दशा में)
- मृत्यु प्रमाण पत्र। (मृत्यु होने की दशा में)
- बैंक पासबुक की प्रति।
- खाता खतौनी की प्रति।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र ही एक मात्र विकल्प है।
- आवेदक द्वारा या उसके हितग्राही द्वारा दुर्घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र सही से भर व आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर अपने जिले के कलेक्टर के ऑफिस में जमा करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र की गहनता से जांच की जाएगी।
- जाँच में आवेदन पत्र सही पाए जाने पत्र सहायता की धनराशि दिए गए बैंक विवरण पर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना का लाभ लेने के लिए 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- योजना के शुरुआत में ये समय सीमा 30 दिन थी।
- बाद में इसे संशोधित कर 90 दिन और उसके बाद 1 वर्ष कर दिया गया था।
- प्राकृतिक आपदाओं से हुई मृत्यु या अपंगता होने की दशा में कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत किसानो के अलावा केवल कृषि कार्यों में लिप्त व्यक्ति ही लाभ ले सकता है।
- 7 दिन के भीतर आवेदन पत्र की जांच कर स्वीकृत अस्वीकृत करना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने की दशा में 15 दिन के भीतर सहायता धनराशि आवेदक या उसके हितग्राही के खाते में ट्रांसफर करनी आवश्यक है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना आवेदन पत्र। (मृत्यु होने की दशा में)
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना आवेदन पत्र। (अंग भंग होने की दशा में)
- मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना अन्तयेष्टि अनुदान आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना दिशानिर्देश। (27.09.2008)
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना संशोधित दिशानिर्देश। (01.02.2018)
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मध्यप्रदेश।
संपर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0755 2553429.
- 0755 4270498.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड फैक्स नंबर :- 0755 2553806.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड पी.बी.एक्स नंबर :-
- 0755 2762203.
- 0755 2762205.
- 0755 2762094.
- 0755 2762097.
- 0755 4082100.
- मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- mdmandiboard@gmail.com.
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मध्यप्रदेश,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स,
जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश। 462001
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Comments
my husband died of a heart…
my husband died of a heart attack while working on the agriculture field. am i eligible to avail the benefit under mukhyamantri krishak jivan kalyan yojana?
सहायता राशि हेतु
मेरा बड़ा भाई बीरम सिंह पुत्र हजारी लाल की मुर्त्तू सड़क दुर्घटना में हो गई हे जिन्की पत्नी ओर तीन बच्चे हे मुर्तु दिनांक 31/03/2023
dava kahan karna hai?
dava kahan karna hai?
K.m
मुझे मुख्यमंत्री कल्याण योजना का।लाभनही्मिलरहे
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