हाइलाइट
- पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
- पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
- दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2017. |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
- महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
- केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से असंगठिति श्रमिकों महिलाओं को प्रसूति में होने वाले खर्चे से राहत मिल सकेगी।
- पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
- पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
- दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे।
- इस योजना का लाभ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से पंजीकृत या श्रम कार्ड धारक श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- योजना में यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को प्रदान किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
- पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
- दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
- महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की वैध सदस्यता नहीं रखते है उन्हें योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
- बैंक खाता विवरण।
- स्व घोषणा पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिक का भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण, छत्तीसगढ़ में पंजीकरण आवश्यक है ।
- साथ ही महिला श्रमिक पास विभाग द्वारा जारी श्रम कार्ड भी होना आवश्यक है।
- योजना में बच्चे के जन्म के बाद केवल 90 दिन के भीतर ही आवेदन स्वीकृत किए जाएँगे।
- इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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2 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना | छत्तीसगढ | |
3 | छत्तीसगढ़ अटल विहार योजना | छत्तीसगढ | |
4 | छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना | छत्तीसगढ | |
5 | छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना | छत्तीसगढ | |
6 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना | छत्तीसगढ | |
7 | छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना | छत्तीसगढ | |
8 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना | छत्तीसगढ | |
9 | छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना | छत्तीसगढ | |
10 | छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना | छत्तीसगढ | |
11 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना | छत्तीसगढ | |
12 | छत्तसीगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना | छत्तीसगढ | |
13 | छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना | छत्तीसगढ | |
14 | स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना | छत्तीसगढ |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | प्रधानमंत्री आवास योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | युद्ध सम्मान योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | निक्षय पोषण योजना | केन्द्रीय सरकार |
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