उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तर अधिकारी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • उत्तराधिकारी को मृत निर्माण कामगार के देह संस्कार हेतु 25,000/-रुपए की सहायता दी जाएगी।
    • विकलांग होने की स्थिति में पंजीकृत निर्माण कामगार को उनके दिव्यांगता के प्रतिशत अनुसार सहायता राशि देय होगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु/विकलांग होने पर वित्तीय सहायता।
लाभार्थी उत्तरप्रदेश के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तरप्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तरप्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का उदेश्य यह है की निर्माण कामगार के दिव्यांगता या मृत्यु होने पर
    निर्माण कामगार या उनके उत्तराधिकारी अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके।
  • सरकार द्वारा पहले निर्माण कामगार की मृत्यु एवं विकलांग होने पर तथा देय संस्कार हेतु दो योजनाए चलाई जाती थी।
  • मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अश्रमता पेंशन योजना के अंतर्गत निर्माण कामगार की मृत्यु तथा विकलांग होने पर लाभ प्रदान किया जाता था।
  • तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत देह संस्कार हेतु सहाय्यता राशि प्रदान की जाती थी।
  • मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अश्रमता पेंशन योजना और निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को समलित कर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना शुरू की जाएगी है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को लाभनागित किया जाएगा।
  • पंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु दुर्घटना से होने पर निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • तथा पंजीकृत निर्माण कामगार की समान्य मृत्यु होने पर निर्माण कामगार के उत्तरअधिकारी को 2,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • अपंजीकृत निर्माण कामगार की कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 1,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • पंजीकृत निर्माण कामगार के दिव्यांग होने पर निम्नलिखित सहयता दी जाएगी :-
    विकलांगता के प्रकार सहायता राशि
    100% दिव्यांगता(पूर्ण दिव्यांग) 4,00,000/-रुपए
    4 वर्ष की मासिक किश्त पर
    दिव्यांगता 100%से कम-50%से अधिक 3,00,000/-रुपए
    3 वर्ष की मासिक किश्त
    दिव्यांगता 50% कम-25%से अधिक 2,00,000/-रुपए
    2 वर्ष की मासिक किश्त
  • निर्मणा कामगार की मृत्यु की दशा में आवेदन मृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
  • मृत निर्माण कामगार के देह संस्कार हेतु 25,000/- रुपएउनके उत्तराधिकारी को दिए जाएगे।
  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र भर कर उठा सकते है,
    जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • पंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तर अधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्मणा कामगार की मृत्यु दुर्घटना से होने पर उत्तर अधिकारी को 5,00,000/-रुपए 5 वर्ष तक मासिक किश्त में दिए जाएगे।
    • उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए निर्माण कामगार की समान्य मृत्यु होने पर 2 वर्ष की मासिक किश्त में देय होंगे।
  • अपंजीकृत निर्माण कामगार की कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 1,00,000/- रुपए देय होंगे।
  • उत्तराधिकारी को निर्माण कामगार के देह संस्कार हेतु 25,000/-रुपए अदा किए जाएगे।
  • विकलांग होने की स्थिति में पंजीकृत निर्माण कामगार को निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी।:-
    विकलांग के प्रकार सहायता राशि किश्त
    पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति पर 4,00,000/-रुपए 4 वर्ष की मासिक किश्त पर।
    50 % से अधिक तथा 100% से
    कम दिव्यांगता पर
    3,00,000/-रुपए 3 वर्ष की मासिक किश्त पर।
    25% से अधिक तथा 50% से
    कम दिव्यांगता पर
    2,00,000/-रुपए 2 वर्ष की मासिक किश्त पर।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।
  • अपंजीकृत निर्माण कामगार जिनकी कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो, केवले उनके उत्तराधिकारी पात्र है।
  • आवेदक राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही समान्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तर प्रदेश के निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड (पंजीकृत निर्माण कामगार के लिए )
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो )
    • विकलांग प्रमाण पत्र (विकलांग आवेदक के लिए )
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • निर्माण कामगार की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है :-
      • निर्माण कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
      • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
      • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ।

आवेदन प्रक्रिया

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