हाइलाइट
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
- वृद्ध व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
- विधवा महिलाओं को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
- विकलांग व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
- किसानों को 1200/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001804093.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड पेंशन योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना राज्य के निवासियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- उत्तराखण्ड सरकार का सामजिक कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- उत्तरखण्ड पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व जिनकी आय का कोई साधन नहीं है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति ही पेंशन पाने के पात्र होंगे :-
- वृद्ध व्यक्ति।
- विधवा महिला।
- दिव्यांग व्यक्ति।
- किसान।
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित पेंशन की धनराशि प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
- वृद्ध व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह।
- विधवा महिलाओं को 1500/- रूपये प्रति माह।
- दिव्यांग व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह।
- किसानों को 1200/- रूपये प्रति माह।
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति 2 माध्यम से आवेदन कर सकता है :-
- ऑनलाइन उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत आवेदकों को निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
लाभार्थियों की श्रेणी पेंशन राशि
(प्रति माह)वृद्धावस्था पेंशन 1500/- रूपये। विधवा पेंशन 1500/- रूपये। विकलांग पेंशन 1500/- रूपये। किसान पेंशन 1200/- रूपये।
पात्रता
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
लाभार्थियों की श्रेणी पात्रता वृद्धावस्था पेंशन - उत्तराखण्ड के निवासी।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
- आवेदक बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
विधवा पेंशन - उत्तराखण्ड के निवासी।
- आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा महिला बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
विकलांग पेंशन - उत्तराखण्ड के निवासी।
- आवेदक विकलांग श्रेणी से हो।
- विकलांगता कम से कम 40% हो।
- आवेदक बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
किसान पेंशन - उत्तराखण्ड के निवासी।
- आवेदक किसान हो।
- आवेदक किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
- आवेदक किसान 2 हेक्टेयर तक की अपनी भूमि पर खेती करता हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
लाभार्थियों की श्रेणी दस्तावेज वृद्धावस्था पेंशन - निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक अकाउंट पासबुक।
विधवा पेंशन - निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
विकलांग पेंशन - निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांग हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
किसान पेंशन - निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़।
लाभ लेने की प्रक्रिया
पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
ऑनलाइन उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा। |
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ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
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महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदन पत्र निम्नलिखित है :-
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना नये आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना दिशानिर्देश।
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001804093.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
- उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
जिला संपर्क विवरण पौड़ी गढ़वाल - 01368-222375.
- dswo.pauri08@gmail.com.
अल्मोड़ा - 05962-235564.
- socialwelfarealmora@gmail.com.
नैनीताल - 05942-248431.
- dswo.ntl@gmail.com.
हरिद्वार - 01334-239743.
- dswohdr@gmail.com.
देहरादून - 0135-2651167.
- sdwdehradun@gmail.com.
टिहरी - 01378- 227236.
- dswotehrigarhwal@gmail.com.
चमोली - 01372-252216.
- chamolisocialwelfare@gmail.com.
रुद्रप्रयाग - 01364-233528.
- dsworudrapryag@gmail.com.
पिथौरागढ़ - 05964-227475.
- vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
चम्पावत - 05965-230307.
- Dswo.champawat@gmail.com.
बागेश्वर - 05963-221334.
- nsg.dswobgr@gmail.com.
उत्तरकाशी - 01374-223731.
- dswouki@yahoo.com.
उधमसिंह नगर - 05944-250263.
- dswo_usn10@gmail.com.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
2 | उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
3 | उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
4 | उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
5 | उत्तराखण्ड परित्यक्ता पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
6 | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
7 | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना | उत्तराखण्ड | |
8 | उत्तराखण्ड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना | उत्तराखण्ड |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
sir meri mother widow bhi…
sir meri mother widow bhi hai aur 60 plus bhi kya ham dono pension ka benefit le skte hai?
Kisan pansan
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