उत्तराखण्ड पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
    • वृद्ध व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • विधवा महिलाओं को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • विकलांग व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • किसानों को 1200/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001804093.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282813.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड पेंशन योजना।
लाभ
  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
    • वृद्ध व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • विधवा महिलाओं को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • विकलांग व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • किसानों को 1200/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
नोडल विभाग उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना राज्य के निवासियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • उत्तराखण्ड सरकार का सामजिक कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • उत्तरखण्ड पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व जिनकी आय का कोई साधन नहीं है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति ही पेंशन पाने के पात्र होंगे :-
    • वृद्ध व्यक्ति।
    • विधवा महिला।
    • दिव्यांग व्यक्ति।
    • किसान।
  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित पेंशन की धनराशि प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
  • वृद्ध व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह।
  • विधवा महिलाओं को 1500/- रूपये प्रति माह।
  • दिव्यांग व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रति माह।
  • किसानों को 1200/- रूपये प्रति माह।
  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति 2 माध्यम से आवेदन कर सकता है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत आवेदकों को निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
    लाभार्थियों की श्रेणी पेंशन राशि
    (प्रति माह)
    वृद्धावस्था पेंशन 1500/- रूपये।
    विधवा पेंशन 1500/- रूपये।
    विकलांग पेंशन 1500/- रूपये।
    किसान पेंशन 1200/- रूपये।

पात्रता

  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    लाभार्थियों की श्रेणी पात्रता
    वृद्धावस्था पेंशन
    • उत्तराखण्ड के निवासी।
    • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
    • आवेदक बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
    विधवा पेंशन
    • उत्तराखण्ड के निवासी।
    • आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।
    • विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • विधवा महिला बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
    विकलांग पेंशन
    • उत्तराखण्ड के निवासी।
    • आवेदक विकलांग श्रेणी से हो।
    • विकलांगता कम से कम 40% हो।
    • आवेदक बी0 पी0 एल0 श्रेणी से हो या वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
    किसान पेंशन
    • उत्तराखण्ड के निवासी।
    • आवेदक किसान हो।
    • आवेदक किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
    • आवेदक किसान 2 हेक्टेयर तक की अपनी भूमि पर खेती करता हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    लाभार्थियों की श्रेणी दस्तावेज
    वृद्धावस्था पेंशन
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक अकाउंट पासबुक।
    विधवा पेंशन
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
    विकलांग पेंशन
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • विकलांग हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    किसान पेंशन
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • भूमि से सम्बंधित दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

ऑनलाइन उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा।
  • सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर जाने के पश्चात नागरिक सेवायें टैब में से आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र आवेदक के सामने खुल कर आ जायेगा।
  • आवेदक को अपनी पेंशन की श्रेणी चुन आवेदन पत्र को भरना होगा।
  • मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र सबमिट हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र व दस्तावेजों की जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच के पश्चात आवेदन पत्र सही पाए जाने पर पेंशन की धनराशि हर 4 माह में आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001804093.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282813.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
  • उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
    जिला संपर्क विवरण
    पौड़ी गढ़वाल
    • 01368-222375.
    • dswo.pauri08@gmail.com.
    अल्मोड़ा
    • 05962-235564.
    • socialwelfarealmora@gmail.com.
    नैनीताल
    • 05942-248431.
    • dswo.ntl@gmail.com.
    हरिद्वार
    • 01334-239743.
    • dswohdr@gmail.com.
    देहरादून
    • 0135-2651167.
    • sdwdehradun@gmail.com.
    टिहरी
    • 01378- 227236.
    • dswotehrigarhwal@gmail.com.
    चमोली
    • 01372-252216.
    • chamolisocialwelfare@gmail.com.
    रुद्रप्रयाग
    • 01364-233528.
    • dsworudrapryag@gmail.com.
    पिथौरागढ़
    • 05964-227475.
    • vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
    चम्पावत
    • 05965-230307.
    • Dswo.champawat@gmail.com.
    बागेश्वर
    • 05963-221334.
    • nsg.dswobgr@gmail.com.
    उत्तरकाशी
    • 01374-223731.
    • dswouki@yahoo.com.
    उधमसिंह नगर
    • 05944-250263.
    • dswo_usn10@gmail.com.

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