हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- लाभार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 40,000/-रुपए दिए जाएगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना। |
लाभ | 40,000/-रुपए अनुग्रह राशि तथा 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक का कार्य जोखिम भरा होता है जिसके कारण वह कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते है।
- दुर्घटना के कारण अधिक हानि होने से स्थाई रूप से विकलांग होने पर उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
- विकलांगता के कारण वह आगे काम नहीं कर पाते तथा उनके आय का कोई स्त्रो नहीं रहता।
- आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपना जीवन अच्छी तरह नहीं जी पाते।
- इन्ही समस्याओ को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विकलांग निर्माण श्रमिकों के लिए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो स्थाई रूप से निशक्त है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,000/-रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को पेंशन के साथ 40,000/-अनुग्रह राशि भी दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो निम्नलिखित कारणों से स्थाई रूप से विकलांग हुए है वह पात्र है :-
- लकवा।
- कुष्ठरोग।
- तपेदिक(Tuberculosis)।
- दुर्घटना के कारण।
- आदी।
- आवेदक के स्थाई रूप से अपंग होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- आवेदक का विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र राजकीय सी.एम.एस(CMS)/ सी.एम.ओ(CMO) द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड तथा स्थाई रूप से विकलांग होने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी भी अन्य निःशक्त पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक सीएससी सेंटर में जा कर भी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना से जुड़े आवेदन पत्र को भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
- लाभार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 40,000/-रुपए दिए जाएगे।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक जो स्थाई रूप से निम्नलिखित कारण से विकलांग है वह पात्र है :-
- लकवा।
- कुष्ठरोग।
- तपेदिक(Tuberculosis)।
- दुर्घटना के कारण।
- आदी।
- आवेदक ने किसी अन्य निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड।
- स्थाई रूप से विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- एजेंट की सहायता से अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्रे या सीएसी सेंटर जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।
- जाँच के पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा चुनने गए लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन एवं अनुग्रह राशि उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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